पशुओं के बीमा पर 85 प्रतिशत सब्सिडी का लाभ लें पशुपालक

देवरिया।विकास खंड बैतालपुर के पशुधन प्रसार अधिकारी निशाकान्त तिवारी ने टीकाकरण अभियान के दौरान पशुपालकों को जानकारी दी कि जनपद में पशुधन बीमा योजना प्रारंभ हो गई है, जिसमें भारत सरकार के निर्देश पर एक वर्ष के लिए पशुओं का बीमा किया जाएगा। पशुओं के बीमा से पूर्व टैगिंग, पंजीकरण तथा टीकाकरण अनिवार्य है।
इस योजना में दुधारू गाय का 30 हजार, दुधारू भैंस का 40 हजार, भारवाहक पशु (गधा, घोड़ा, खच्चर व भैंसा) एवं सांड का 35 हजार, छोटे पशु (बकरी, भेड़, सूकर) का 3 हजार तथा गाभिन बछिया व पड़िया का 10 हजार रुपये तक अधिकतम बीमा किया जाएगा।
पशुओं के बीमा प्रीमियम पर 85 प्रतिशत सब्सिडी है, जिसमें केन्द्रांश 51 प्रतिशत तथा राज्यांश 34 प्रतिशत है। इस प्रकार लाभार्थी को केवल बीमा प्रीमियम का 15 प्रतिशत तथा पशु स्वास्थ्य शुल्क ही देना होगा। पशु के बेचे जाने की दशा में वैध अवधि हेतु पशु बीमा का हस्तांतरण क्रेता के पक्ष में पूर्व सूचना एवं सौ रुपये शुल्क देकर कराया जा सकता है।
पशुधन बीमा का कार्य करने हेतु एल-1 एग्रीकल्चर इंश्योरेन्स कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ अनुबंध हस्ताक्षरित किया गया है। किसी प्रकार की दुर्घटना की स्थिति में पॉलिसी आरंभ होने के प्रथम दिन से ही बीमा का लाभ मिलेगा, एवं अन्य परिस्थितियों में बीमा कवर का लाभ बीमा प्रारंभ होने के 21 दिन बाद ही देय होगा। बीमा हेतु नजदीकी पशु चिकित्सालय से संपर्क करें।