महिलाओं के हितार्थ विधिक साक्षरता शिविर/जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन

महिलाओं के हितार्थ विधिक साक्षरता शिविर/जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन

अम्बेडकरनगर
उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ द्वारा प्रेषित प्लान ऑफ एक्शन 2024-25 के अनुपालन में राम सुलीन सिंह जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अम्बेडकरनगर के निर्देशानुसार दिनांक 28.03.2025 को मोतीलाल विद्या मन्दिर इण्टर कालेज मालीपुर अम्बेडकरनगर में महिलाओं के हितार्थ महिलाओं के अधिकार महिला सशक्तीकरण महिलाओं के संरक्षण एवं सुरक्षा हेतु निर्मित कानूनों के विषय में जनजागरूकता हेतु विधिक साक्षरता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस साक्षरता शिविर में भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता अपर जिला जज / सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अम्बेडकरनगर के०डी० मिश्र अध्यक्ष बार एसोसिएशन दिलीप कुमार सिंह, शासकीय अधिवक्ता फौजदारी दिलीप कुमार यादव वरिष्ठ अधिवक्ता शेषनाथ त्रिपाठी पूर्व मंत्री बार एसोसिएशन यादवेन्द्र यादव वरिष्ठ अधिवक्ता पुरुषोत्तम ओझा प्रधानाचार्य, मोतीलाल विद्या मन्दिर इण्टर कालेज पुष्पा पाल सचिव जन शिक्षण केन्द्र कुटियवां बेवाना जि०वि० से० प्रा० के कर्मचारी पराविधिक स्वंय सेवक एवं प्रतिभागी महिलायें उपस्थित रहीं।
भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता अपर जिला जज / सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अम्बेडकरनगर द्वारा उपस्थित महिला प्रतिभागियों को महिलाओं के अधिकार एवं सशक्तीकरण के सम्बन्ध में जानकारी देते हुए बताया कि महिलाओं को हक प्रदान करने के लिए संविधान में कई कानून पारित किये गये हैं। इसी क्रम में महिलाओं को अपने हक के लिए जागरूक करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। महिलाओं का उत्थान सिर्फ गोष्ठियों के आयोजन करने से नहीं हो सकता है। उन्होने बताया कि यदि समाज में बदलाव लाना है तो सर्वप्रथम हमें अपने विचारों को भी बदलना होगा। हम महिलाओं के अधिकार के प्रति स्वयं जागरूक हों। संविधान द्वारा महिलाओं को कई महत्वपूर्ण अधिकार दिये गये हैं जिनमें महिलाओं के लिये समान वेतन का अधिकार घरेलू हिंसा के खिलाफ अधिकार कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार निःशुल्क कानूनी सहायता के लिये अधिकार सम्पत्ति का अधिकार आदि हैं। हम सभी को लड़कों एवं लड़कियों में समानता लानी होगी। हमें अपने विचारों को बदलते हुए दोनों के लिये समान नजरिया बनाना होगा। आज के समय में प्रत्येक क्षेत्र में यह सिद्ध हुआ है कि जितनी क्षमता पुरूष में होती है, उतनी ही क्षमता स्त्री में भी होती है। स्त्री और पुरुष शारीरिक रूप से और बौद्धिक रूप से दोनों ही एक समान है। अपर जिला जज / सचिव द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित योजनाओं एवं आमजन की सुविधा हेतु जारी हेल्पलाईन नं.15100 के विषय में विस्तारपूर्वक बताया गया सचिव द्वारा यह भी बताया गया कि आमजन को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान किये जाने हेतु जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय जनपद न्यायालय अम्बेडकरनगर में संचालित है एवं तहसील स्तर पर प्रत्येक तहसीलों में तहसील विधिक सेवा समिति की स्थापना की गई है। अतिरिक्त अपर जिला जज/सचिव जि०वि० से० प्रा० द्वारा मध्यस्थता प्रक्रिया तथा मध्यस्थता के महत्व के सम्बन्ध में बताया गया कि मध्यस्थता द्वारा एक बढ़ने वाले मामले को शुरूआत में ही सुलह समझौता के माध्यम से समाप्त किया जा सकता है। के०डी० मिश्र, अध्यक्ष,बार एसोसिएशन जनपद न्यायालय अम्बेडकरनगर द्वारा पॉश एक्ट पी०सी०पी०एन०डी०टी० एक्ट एवं अन्य महिला कानून एवं अधिकारों के बारे में बताया एवं अपने विचार व्यक्त किये। कार्यक्रम में उपस्थित अन्य विद्वान अधिवक्तागण एवं अन्य द्वारा भी विधिक साक्षरता शिविर / कार्यक्रम में उपस्थित सभी को सम्बन्धित विषयों में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई।कार्यक्रम का संचालन पुष्पा पाल सचिव जन शिक्षण केन्द्र कुटियवां बेवाना द्वारा किया गया

जिला सूचना अधिकारी, अम्बेडकरनगर।