कैसरगंज में अभियान चला कर मुक्त कराये गये 03 बाल श्रमिक

बहराइच। श्रमायुक्त उत्तर प्रदेश के आदेश तथा जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चन्द्र के निर्देशानुसार श्रम विभाग, एएचटीयू यूनिट, पुलिस थाना कैसरगंज, प्रथम संस्था और सब सेंटर चाइल्ड लाइन जरवल के संयुक्त तत्वावधान में बाल श्रम उन्मूलन के दृृष्टिगत कैसरगंज में संचालित किये गये अभियान के दौरान 03 बालक श्रमिकों को कार्य से मुक्त कराया गया। छापामारी की कार्यवाही के दौरान 02 किशोरों से काम लेने वाले सेवायोजकों के विरूद्ध निरीक्षण टिप्पणी जारी कर आवश्यक कार्यवाही की गई। जबकि 14 वर्ष से कम उम्र के अवमुक्त कराए गए बच्चों का आयु व चिकित्सकीय परीक्षण कराकर बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
यह जानकारी देते हुए श्रम प्रवर्तन अधिकारी कैसरगंज रिज़वान खान ने बताया कि खतरनाक प्रक्रिया के अंतर्गत दोषी पाए जाने वाले सेवायोजकों के विरूद्ध दो वर्ष तक की सजा या 50000/रूपए तक का जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है, तथा गैर खतरनाक प्रक्रिया के अन्तर्गत दोषी पाए जाने पर सेवायोजक को एक माह तक की सजा या 10000/रूपए तक जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है। यदि कोई माता पिता भी अपने बच्चों को व्यवसायिक कार्य में संलग्न करेगा तो उनके विरूद्ध भी दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। श्री खान ने जनपदवासियों से अपील की है कि 18 वर्ष से कम उम्र के बालकों अथवा किशोरों से काम न लें बल्कि उन्हें स्कूल भेजने में मदद कर एक बेहतर समाज के निर्माण में अपना योगदान दें।
श्रम प्रवर्तन अधिकारी कैसरगंज के नेतृत्व में संचालित किये गये रेस्क्यू अभियान में श्रम प्रवर्तन अधिकारी बहराइच श्री विंध्याचल शुक्ल, टीआरपी चन्द्रेश यादव, थाना कैसरगंज के उप निरीक्षक राजेश पाण्डेय, एसजेपीयू से कांस्टेबल अभिषेक सिंह, महिला कांस्टेबल प्रीति पाण्डेय व नेहा यादव, प्रथम संस्था से राकेश चौबे, सब सेंटर जरवल से सरिता सिंह, रंजीत सिंह व विनोद सिंह शामिल रहे।