पीलीभीत में बिना लाइसेंस खाद-बीज बिक्री पर बड़ी कार्रवाई, प्रतिष्ठान सील; संचालक पर मुकदमा दर्ज होगा

पीलीभीत। पीलीभीत में कृषि विभाग ने बिना लाइसेंस खाद एवं बीज की बिक्री और गैर-पंजीकृत उर्वरकों के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए अमरिया तहसील के भिखारीपुर स्थित शाहजी खाद भंडार को सील कर दिया। जिला कृषि अधिकारी की कार्रवाई के दौरान प्रतिष्ठान संचालक मो. गुड्डू उर्फ मुस्तफा रजा मौके से फरार हो गए। कार्रवाई के दौरान दुकान से खाद-बीज का पूरा स्टॉक सूचीबद्ध कर सुरक्षित सील किया गया और चाबी संचालक के भाई मुशाहिद को सुपुर्द कर दी गई। जांच में सामने आया कि संचालक अपने पिता याकूब रिजवी के निधन (3 मई 2026) के बाद बिना वैध लाइसेंस के खाद और बीज बेच रहे थे। साथ ही उर्वरक नियंत्रण आदेश-1985 में गैर-पंजीकृत उर्वरकों का कथित रूप से छद्म नाम से पैकिंग कर व्हाट्सएप ग्रुप और अन्य माध्यमों से प्रचार-प्रसार कर बिक्री की जा रही थी। विभाग ने उर्वरक नियंत्रण आदेश-1985, बीज नियंत्रण आदेश-1983 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत मुकदमा दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है।