अनधिकृत स्थान से ट्रेन में चढ़ने पर होगी कार्रवाई, मध्य रेल ने यात्रियों से की सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील

मुंबई। मध्य रेल ने यात्रियों से केवल रेलवे स्टेशनों के निर्धारित प्लेटफॉर्म से ही ट्रेन में चढ़ने और उतरने की अपील की है। रेलवे ने स्पष्ट किया है कि यार्ड, कार शेड, सिग्नल या किसी भी अनधिकृत स्थान से ट्रेन में चढ़ना न केवल बेहद खतरनाक है, बल्कि रेल अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध भी है।

रेलवे के अनुसार, सुबह 8:00 से 8:30 बजे के बीच कलवा कार शेड से निकलने वाली खाली लोकल ट्रेन की रेक मुख्य प्रवेश द्वार के पास सिग्नल मिलने की प्रतीक्षा में रुकती है। इस दौरान कुछ लोग रेलवे गेट पार कर सिग्नल के पास से ट्रेन में चढ़ने का प्रयास करते हैं, जिससे गंभीर दुर्घटना की आशंका बनी रहती है।

यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए मध्य रेल ने संबंधित विभागों के समन्वय से उक्त गेट को स्थायी रूप से बंद करने का निर्णय लिया है। साथ ही, तकनीकी और सुरक्षा मानकों की समीक्षा करते हुए सिग्नल पर ट्रेन के रुकने की आवश्यकता समाप्त करने की संभावनाओं पर भी काम किया जा रहा है।

रेलवे ने बताया कि संबंधित स्थान पर किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए रेलवे सुरक्षा बल के जवानों की तैनाती कर दी गई है। अनधिकृत स्थान से रेलवे परिसर में प्रवेश कर ट्रेन में चढ़ने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

मध्य रेल ने यात्रियों से सुरक्षा नियमों का पालन करने, केवल निर्धारित प्लेटफॉर्म का ही उपयोग करने तथा किसी भी सहायता के लिए रेलवे हेल्पलाइन 139 या ड्यूटी पर मौजूद रेलवे कर्मचारी से संपर्क करने की अपील की है।