जनपद में फसल बीमा योजना के पंजीकरण शुरू,फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य:राम जतन मिश्र

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना व फार्मर रजिस्ट्री के साथ केसीसी ॠण धारकों के लिए फतेहपुर जनपद के उपनिदेशक कृषि प्रसार रामजतन मिश्रा ने सभी किसानों के लिए जानकारी प्रसारित की।

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत खरीफ 2026 सीजन के लिए फसलों का बीमा पंजीकरण शुरू हो चुका है, जिसकी अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है।फतेहपुर में मुख्य फसलों (जैसे धान, ज्वार , बाजरा, अरहर, तिल , मूंग एवं उर्द) के लिए बीमा इकाई ग्राम पंचायत को माना गया है और यहाँ मुख्य रूप से यूनिवर्सल सैम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से बीमा कार्य संचालित किया जा रहा है।

फतेहपुर के किसानों के लिए खरीफ 2026 से जुड़े महत्वपूर्ण विवरण निम्नलिखित हैं:

⚠️ नया नियम: फार्मर रजिस्ट्री (Farmer Registry) अनिवार्य उत्तर प्रदेश सरकार के नए नियमों के अनुसार, फतेहपुर के किसानों के लिए फार्मर रजिस्ट्री (एकीकृत डिजिटल डेटाबेस) होना अनिवार्य कर दिया गया है। फसल बीमा और पीएम-किसान जैसी सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ पाने के लिए किसान अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) पर आधार कार्ड और नवीनतम खतौनी ले जाकर अपनी फार्मर आईडी/रजिस्ट्री प्रक्रिया को तुरंत पूरा कर लें।

🌾 फतेहपुर की मुख्य फसलें और प्रीमियम दरें

धान (Paddy) ,ज्वार,बाजरा, उर्द, मूंग,तिल,अरहर इन खाद्य फसलों के लिए किसानों को कुल बीमित राशि का केवल 2% प्रीमियम देना होगा। शेष भारी सब्सिडी केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी जाती है।

🛡️ नुकसान की स्थिति में क्लेम (Claim) के नियम बुवाई न हो पाना: यदि खराब मौसम के कारण ग्राम पंचायत के 75% से अधिक क्षेत्र में बुवाई नहीं हो पाती है, तो उत्पादन लागत के आधार पर बीमित राशि का अधिकतम 25% तक मुआवजा मिलता है।

खड़ी फसल को नुकसान: चक्रवात, बाढ़ या बेमौसम बारिश से नुकसान होने पर तत्काल आंशिक सहायता का प्रावधान है।
कटाई के बाद नुकसान: फसल की कटाई के बाद अगले 14 दिनों तक यदि खेत में सुखाने के लिए रखी फसल ओलावृष्टि या बेमौसम बारिश से खराब होती है, तो व्यक्तिगत स्तर पर सर्वे कर मुआवजा दिया जाता है
72 घंटे की समय सीमा किसी भी स्थानीय आपदा की स्थिति में में नुकसान की सूचना 72 घंटे के भीतर टोल फ्री नंबर 14447 या क्रॉप इंश्योरेंस ऐप पर देना अनिवार्य है।
आवेदन कहां से और कैसे करें?
ऑनलाइन- अधिकारिक PMFBY पोर्टल पर जाकर सीधे पंजीकरण कर सकते हैं।ऑफलाइन- फतेहपुर जनपद के स्थानीय विकासखंड के राजकीय कृषि बीज भंडार या उप संभागीय कार्यालय, नजदीकी सीएससी केंद्र या अपनी बैंक शाखा में संपर्क करें।ऋणी किसान केसीसी धारक - बैंक द्वारा बीमा स्वत किया जाएगा। यदि आप योजना से बाहर होना चाहते हैं तो 24 जुलाई 2026 तक बैंक को लिखित सूचना दें।
बीमा और प्रीमियम की गणना ( एक हेक्टेयर धान) कल बीमित राशि 71373 ₹ प्रति हेक्टेयर ( अनुमानित सरकारी दर) किसान प्रीमियम दर भी बीमित राशि का केवल 2% किसान द्वारा देय प्रीमियम 1427.46 ₹
अधिक जानकारी के लिए नजदीकी कृषि विभाग के कार्यालय से संपर्क करें