मुंगेली,पंडरिया मार्ग पर अवैध कॉलोनी विकास पर नगर पालिका सख्त, 15 दिन में निर्माण हटाने का नोटिस

मुंगेली।नगर पालिका परिषद मुंगेली ने शहर में बिना अनुमति की जा रही अवैध प्लाटिंग और कॉलोनी विकास के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। नगर पालिका द्वारा मुंगेली?पंडरिया मार्ग पर विकसित की जा रही एक कॉलोनी को अवैध घोषित करते हुए संबंधित चार व्यक्तियों को नोटिस जारी किया गया है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा जारी सूचना के अनुसार राधेश्याम राजपूत, वीरेंद्र कुमार सोनी, प्रदीप सिंह एवं अरविंद कुमार देवांगन द्वारा नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत बिना वैध ले-आउट स्वीकृति के कॉलोनी का विकास किया जा रहा है। यह कार्य छत्तीसगढ़ नगर पालिका (कॉलोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण, निबंधन तथा शर्तें) नियम 2013 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 339 (ग) एवं 339 (घ) सहित शासन द्वारा जारी कॉलोनी विकास नियमों का स्पष्ट उल्लंघन बताया गया है।नगर पालिका ने नोटिस में स्पष्ट किया है कि संबंधित पक्ष 15 दिवस के भीतर स्थल पर चल रहे समस्त निर्माण एवं विकास कार्य पूरी तरह बंद करें, बनाई गई संरचनाएं जैसे सड़क आदि हटाएं तथा भू-खंडों का विक्रय तत्काल प्रभाव से रोकें। निर्धारित समय-सीमा में आदेश का पालन नहीं किए जाने की स्थिति में नगर पालिका द्वारा बिना किसी अतिरिक्त सूचना के अवैध प्लाटिंग स्थल पर बने सभी निर्माणों को ध्वस्त करने, निर्माण सामग्री जप्त करने तथा दोषियों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कराने की कार्यवाही की जाएगी।यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग तथा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के पत्रों के संदर्भ में की गई है। नगर पालिका की इस सख्ती से अवैध कॉलोनी विकसित करने वालों में हड़कंप मच गया है। प्रशासन ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि वे बिना स्वीकृत ले-आउट वाली कॉलोनियों में भू-खंड क्रय करने से पहले संबंधित दस्तावेजों की जांच अवश्य करें, ताकि भविष्य में कानूनी परेशानी से बचा जा सके।