खाद्य सुरक्षा के दृष्टिगत 268 किग्रा भुना चना जब्त,भुने चने में सिंथेटिक इस्तेमाल पर उठाए गए कदम

रायबरेली।आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग उ०प्र० लखनऊ एवं भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण नई दिल्ली केRegulatoryFSSAI जिसमें खाद्य पदार्थ भुना हुआ चना के रंग को अप्राकृतिक रूप से आकर्षक बनाने हेतु वस्त्र व चमड़े उद्योग में प्रयोग किये जाने वाले औद्योगिक के उपयोग की शिकायतें प्राप्त हुई है। इसकी उपस्थिति खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1) (zz ) (v) के अन्तर्गत खाद्य उत्पाद को असुरक्षित बनाती है।सिन्थेटिक कलर का उपयोग खाद्य पदार्थों में किये जाने की रोकथाम हेतु विशेष अभियान 15दिसंबर से 17 दिसंबर तक चलाये जाने हेतु 04 सचल दलों का गठन किया गया।अभियान के अन्तर्गत खाद्य पदार्थ-भुने चने के नमूनें संग्रहित किये गये है।जिसमें मेसर्स-शिव नारायण एण्ड सन्स सलोन रोड़ ऊँचाहार जब्तीकरण भुना चना(ब्राण्ड 89 कि०ग्रा०),मेसर्स - राजा ट्रेडिंग कंपनी परशदेपुर रोड़ सलोन भुना चना 179कि०ग्रा०,विकास गुप्ता पुत्र विजय शंकर गुप्ता,घंटाघर,रायबरेली।भुना चना नमूनें जांच हेतु प्रयोगशाला प्रेषित किये जा रहें है।अभियान कार्यवाही मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी रायबरेली के प्रभावी नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारीगण हरेन्द्र,उदय राज मौर्य,कंचनलता तिवारी,शेफाली रस्तोगी,सत्येन्द्र यादव,महेन्द्र कुमार यादव,संजय कुमार त्रिपाठी एवं सौरभ उत्तम द्वारा की गयी।खाद्य कारोबारकर्ताओं को हिदायत दी गई कि किसी भी दशा में प्रतिबन्धित सिंथेटिक कलर द्वारा रंगे भुने चने का क्रय-विक्रय न करें तथा आम जनमानस को शुद्ध एवं सुरक्षित खाद्य पेय पदार्थ उपलब्ध कराये।खाद्य कारोबारकर्ताओं को यह भी चेतावनी दी गई कि बिना खाद्य लाइसेंस पंजीकरण के खाद्य कारोबार न करें एवं अपने खाद्य लाइसेंस पंजीकरण को प्रतिष्ठान में सहज दृश्यमान स्थल पर प्रदर्शित करें अन्यथा की दशा में कड़ी विधिक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।