अभियोजन पक्ष न्यायालय में लापरवाही को संदेह से परे नहीं कर पाया सिद्ध, रक्षपाल को किया बरी

श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में विगत करीब 15 वर्षों से ट्रायल में चल रहे लापरवाही से वाहन चलाकर दुर्घटना कारित करने के प्रकरण में अभियोजन पक्ष द्वारा लापरवाही को संदेह से परे सिद्ध नहीं कर पाने के चलते साक्ष्य के अभाव में ACJM मुकुल गहलोत ने अभियुक्त रक्षपाल को दोषमुक्त मानते हुये बरी कर दिया।

अभियुक्त रक्षपाल की तरफ से अधिवक्ता योगेश बंसल व गौरव बिश्नोई द्वारा प्रभावशाली पैरवी की गई।