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मध्यप्रदेश के आरोपियों को मिली जमानत

""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर सिंह ने तर्क दिया""

वाराणसी:- सत्र न्यायाधीश ओम प्रकाश त्रिपाठी की अदालत ने चोरी के मामले में मध्यप्रदेश के आरोपितों को जमानत दे दी है। अदालत ने आरोपित बैजन्ती लाल व जीजल ,निवासीगण प्रकाशनगर, थाना देहात अमानत, जनपद दतिया (मध्यप्रदेश) की जमानत अर्जी मंजूर करतें हुए प्रत्येक को पचास-पचास हजार रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व इतनी ही धनराशि के दो दो प्रतिभू देने पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर सिंह ने तर्क दिया।।

अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा नीरज मिश्रा ने इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 26 सितंबर 2020 को अपनी पत्नी किरण मिश्रा के साथ संकट मोचन मंदिर में दर्शन कर व सामान खरीद कर वापस लौट रहा था कि बाइक पर सवार दो व्यक्ति उसके पत्नी के गले से चेन का झपट्टा मारकर निकाल कर भाग गए।

विद्वान अधिवक्ता हरिशंकर सिंह ने अदालत में तर्क दिया कि आवेदक/ अभियुक्तगण को मात्र परेशान व बेइज्जत करने की नियत से रंजिशन साजिश करके षड्यंत्र रच कर मनगढ़ंत कहानी बना कर उक्त मुकदमे में झूठा फंसा दिया गया है। अभियुक्त गण के पास से जो ₹25000 की बरामदगी कही जाती है, वह स्वयं अभियुक्त गण का है। अभियुक्त गण कॉस्मेटिक व लेडीज श्रृंगार का सामान घूम घूम कर बेचते हैं। रामनगर की पुलिस ने उनसे पैसे की मांग किया तथा अभियुक्त गण द्वारा पैसे देने से इनकार करने पर इस झूठे मुकदमे में फंसा दिया गया। अभियुक्त गण दिनांक 27 अक्टूबर 2020 से जिला कारागार में निरुद्ध है। अभियुक्त गण के पलायित होने की संभावना नहीं है।