पुलिस पर जानलेवा हमला व धोखाधड़ी के आरोपित को मिली जमानत

वाराणसी:- चेकिंग के दौरान पुलिस टीम पर जानलेवा हमला करने व गाड़ी पर फर्ज़ी नंबर प्लेट का उपयोग करने के मामले में आरोपित को मिली जमानत । न्यायालय विशेष न्यायाधीश व भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट संख्या दो के जज लोकेश राय की अदालत ने वाजिदपुर, रामनगर निवासी आरोपित कादिर व कोदोपुर, रामनगर के निवासी आरोपित जावेद को एक-एक लाख रुपये की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता राहुल श्रीवास्तव व सहयोगी अधिवक्ता इमरान खान ने पक्ष रखा।

अभियोजन के अनुसार रामनगर थाने के उपनिरीक्षक अरविंद यादव 19 नवंबर 2020 को रात्रि गस्त के दौरान दुर्गा मंदिर के समीप चेकिंग कर रहे थे। उसी दौरान दो बाइक पर सवार पांच व्यक्ति आते दिखाई दिए। जब पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया तो वह पुलिस टीम को जान से मारने की नीयत से फायर करते हुए वहां से भागने लगे। इसी दौरान एक बाइक स्लीप कर गयी, जबकि दूसरे बाइक पर सवार दो लोग भाग निकले। पकड़े गए लोगों ने पूछताछ में अपना नाम कादिर, अकबर व जावेद बताया। उन्होंने बताया कि उक्त बाइक का नंबर प्लेट बदलकर वो चलते है, ताकि घटना के बाद पकड़े न जा सकें। पुलिस ने तीनों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया।