दुष्कर्म के आरोपित को जेल से रिहा करनें का मिला आदेश

वाराणसी:-विशेष�न्यायाधीश जनार्दन प्रसाद यादव की अदालत ने कैंट थाने के दुराचार के एक मामले में विंध्यवासिनी नगर निवासी आरोपी दिव्यांश सिंह की जमानत अर्जी मंजूर कर ली। अदालत ने आरोपित को एक एक लाख के दो जमानतदार देने पर रिहा करने का आदेश दिया।�

अदालत में आरोपी के वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर सिंहअधिवक्ता वरुण प्रताप सिंह प्रिंस की दलील थी कि विवेचक ने जिस सीडी को आधार बनाकर आरोपी बनाया उसकी सत्यता का सत्यापन नही कराया गया, पीड़िता के बयान में आरोपी पर सिर्फ एक बार पीछा करने का आरोप है। प्रकरण के मुताबिक �बीते 28 मई को पीड़िता ने दर्ज कराई �प्राथिमिकी �और कलमबंद बयान में आरोपी दिव्यांश पर आरोप लगाया था कि उसने अश्लील फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देते हुए भिन्न भिन्न तिथियों पर कई बार दुराचार किया। अदालत ने कहा आरोपी बीते 23 अक्टूबर से जेल में है कोई आपराधिक इतिहास नही है ऐसे में आरोपी की जमानत अर्जी स्वीकार की जाती है।