रेल मदद पर शिकायत का असर: महेसाणा स्टेशन पर अधिक शुल्क वसूलने वाले ठेकेदार पर 5 हजार रुपये जुर्माना

अहमदाबाद, 18 अगस्त 2026। यात्रियों की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल ने महेसाणा रेलवे स्टेशन पर निर्धारित शुल्क से अधिक राशि वसूलने के मामले में पे-एंड-यूज शौचालय के ठेकेदार पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।

मामला 17 अगस्त को सामने आया, जब एक यात्री ने रेल मदद पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई कि महेसाणा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर स्थित पे-एंड-यूज शौचालय में यूरिन के लिए निर्धारित 1 रुपये के बजाय 5 रुपये वसूले जा रहे हैं।

शिकायत को गंभीरता से लेते हुए मंडल रेल प्रबंधक वेद प्रकाश ने समीक्षा बैठक में संबंधित ठेकेदार के खिलाफ तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। उनके निर्देश पर ठेकेदार मैसर्स आर्यन सामाजिक सेवा संस्थान, नई दिल्ली पर 5,000 रुपये का आर्थिक जुर्माना लगाया गया।

रेल प्रशासन ने ठेकेदार को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि भविष्य में यात्रियों से निर्धारित शुल्क से अधिक राशि वसूलने या किसी अन्य अनियमितता की शिकायत मिलने पर अनुबंध रद्द करने जैसी कठोर कार्रवाई की जा सकती है। संबंधित अनुबंध की अवधि 8 जनवरी 2026 से 7 जनवरी 2029 तक है।

शौचालय की निर्धारित दरें

रेलवे द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार यूरिन के लिए 1 रुपये, शौचालय के लिए 5 रुपये, स्नान के लिए 10 रुपये तथा शौचालय और स्नान दोनों के लिए 10 रुपये शुल्क निर्धारित है।

मंडल रेल प्रबंधक वेद प्रकाश ने यात्रियों से अपील की है कि रेलवे परिसरों में निर्धारित दर से अधिक राशि का भुगतान न करें। यदि कोई लाइसेंसधारक अधिक शुल्क मांगता है तो यात्री रेल मदद ऐप, टोल फ्री नंबर 139 या नजदीकी स्टेशन मास्टर के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

रेल प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यात्रियों की सुविधाओं, पारदर्शिता और बेहतर यात्रा अनुभव को लेकर शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।