चलती ट्रेन में स्टंटबाजी पर रेलवे सख्त, जानलेवा हरकत करने वालों पर होगी एफआईआर और कानूनी कार्रवाई

अजमेर। उत्तर पश्चिम रेलवे के अजमेर मंडल ने चलती ट्रेनों में स्टंटबाजी करने और सोशल मीडिया के लिए जान जोखिम में डालकर वीडियो बनाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों और पर्यटकों से अपील की है कि वे यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही या खतरनाक हरकत से बचें।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक मिहिर देव ने बताया कि हाल ही में मारवाड़ जंक्शन?कामलीघाट?गोरमघाट रेलखंड में कुछ युवाओं द्वारा चलती ट्रेन के दरवाजे से बाहर लटककर स्टंट करने और खिड़कियों से बाहर झांकते हुए वीडियो बनाने के मामले सामने आए हैं। सोशल मीडिया पर लाइक्स और फॉलोअर्स की होड़ में ऐसी हरकतें न केवल गैरकानूनी हैं, बल्कि जानलेवा भी साबित हो सकती हैं।

रेलवे ने स्पष्ट किया है कि चलती ट्रेन के दरवाजे पर लटकना, फुटबोर्ड (पायदान) पर खड़े होकर यात्रा करना या ट्रेन के बाहरी हिस्से को पकड़कर स्टंट करना रेल अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है। विशेष रूप से गोरमघाट और कामलीघाट सेक्शन में ऊंचे पुल, गहरी खाइयां और संकरी सुरंगें होने के कारण जरा-सी चूक भी गंभीर हादसे का कारण बन सकती है।

मंडल रेल प्रबंधक राजू भूतड़ा ने संबंधित अधिकारियों को ऐसे स्टंट करने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा रेलवे की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस प्रकार की खतरनाक हरकत करने वालों के विरुद्ध आरपीएफ एफआईआर दर्ज कर जेल और जुर्माने की कार्रवाई करेगी।

रेलवे प्रशासन ने सभी यात्रियों से अपील की है कि वे सुरक्षित यात्रा करें, सुरक्षा नियमों का पालन करें और यदि यात्रा के दौरान कोई व्यक्ति स्टंट या अन्य असुरक्षित गतिविधि करता दिखाई दे तो इसकी सूचना तुरंत रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर दें।

संदेश: "कुछ लाइक्स और फॉलोअर्स के लिए अपनी अनमोल जिंदगी को खतरे में न डालें। सुरक्षित यात्रा करें, दूसरों को भी सुरक्षा के प्रति जागरूक करें।"