नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने वाला आरोपी गिरफ्तार

महुआखेड़ा पुलिस की कार्रवाई, बरला क्षेत्र से दबोचा गया आरोपी, मुकदमे में बढ़ाई गई गंभीर धाराएं


फोटो नं0 104 नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने वाला वांछित अभियुक्त हीरालाल उर्फ हिमांशु

अलीगढ़। थाना महुआखेड़ा पुलिस ने नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में वांछित चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपी को थाना बरला क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। मामले की विवेचना के दौरान साक्ष्यों के आधार पर मुकदमे में एक और गंभीर धारा की बढ़ोतरी की गई है। आरोपी को न्यायालय में पेश कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।पुलिस के अनुसार 17 मई 2026 को एक व्यक्ति ने थाना महुआखेड़ा में तहरीर देकर शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री को एक युवक बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए थाना महुआखेड़ा में मुकदमा संख्या 184ध्2026 धारा 137(2) एवं 61(2) भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के अंतर्गत पंजीकृत किया गया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने किशोरी की तलाश और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए अभियान शुरू किया।विवेचना के दौरान पुलिस ने घटनाक्रम से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जांच की। जांच में मिले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर मुकदमे में धारा 87 बीएनएस की भी वृद्धि की गई, जिससे मामला और अधिक गंभीर हो गया। इसके बाद पुलिस टीमों को आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगाया गया।इसी क्रम में उपनिरीक्षक महेन्द्र सिंह एवं कांस्टेबल विकास कुमार की टीम ने मुखबिर की सूचना और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करते हुए वांछित अभियुक्त हीरालाल उर्फ हिमांशु पुत्र रवेन्द्र सिंह निवासी ग्राम रघूपुरा, थाना बरला, जनपद अलीगढ़ को थाना बरला क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की और उसके खिलाफ दर्ज मुकदमे में आवश्यक कार्रवाई पूरी की।पुलिस अधिकारियों के अनुसार नाबालिगों से जुड़े मामलों को अत्यंत संवेदनशीलता के साथ लिया जाता है। ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई कर पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाना पुलिस की प्राथमिकता है। आरोपी के विरुद्ध थाना महुआखेड़ा में धारा 137(2), 87 एवं 61(2) बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज है।महुआखेड़ा पुलिस ने बताया कि मामले में अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है तथा विवेचना के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे भी कार्रवाई की जाएगी।