फिरोजपुर मंडल की ट्रेनों में अनावश्यक चेन पुलिंग पर सख्ती, 630 मामले दर्ज, ₹84,300 जुर्माना

फिरोजपुर। रेलवे सुरक्षा बल ने फिरोजपुर मंडल में ट्रेनों में अनावश्यक रूप से अलार्म चेन खींचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए वर्ष 2026 के पहले पांच महीनों में 630 मामले दर्ज किए हैं। इन मामलों में दोषी पाए गए व्यक्तियों पर न्यायालय द्वारा कुल ₹84,300 का जुर्माना लगाया गया है।

भारतीय रेल यात्रियों की सुरक्षा और आपातकालीन परिस्थितियों में सहायता के लिए प्रत्येक कोच में अलार्म चेन की सुविधा उपलब्ध कराती है। इसका उपयोग केवल वास्तविक आपात स्थिति में ही किया जाना चाहिए, लेकिन कई बार कुछ लोग व्यक्तिगत सुविधा या बिना किसी वैध कारण के चेन पुलिंग कर ट्रेन संचालन में बाधा उत्पन्न करते हैं।

रेलवे अधिकारियों के अनुसार अनावश्यक चेन पुलिंग से ट्रेनों की समयबद्धता प्रभावित होती है, हजारों यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ता है तथा रेलवे को आर्थिक नुकसान भी होता है। इसी को देखते हुए फिरोजपुर मंडल द्वारा स्टेशनों, ट्रेनों और सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली के माध्यम से लगातार जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं।

वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त/आरपीएफ ऋषि पाण्डेय ने बताया कि 1 जनवरी से 31 मई 2026 के बीच रेल अधिनियम 1989 की धारा 141 के तहत 630 मामले दर्ज किए गए। सभी मामलों में विधिसम्मत कार्रवाई करते हुए अभियोजन न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिसके परिणामस्वरूप कुल ₹84,300 का जुर्माना लगाया गया।

रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे अलार्म चेन का उपयोग केवल वास्तविक आपातकालीन परिस्थितियों में ही करें। बिना उचित कारण चेन खींचना कानूनन अपराध है, जिसके लिए जुर्माना, कारावास या दोनों प्रकार की सजा का प्रावधान है। फिरोजपुर मंडल ने स्पष्ट किया है कि यात्रियों की सुरक्षा और निर्बाध रेल संचालन सुनिश्चित करने के लिए इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।