रेल दावा अधिकरण जयपुर पीठ में दूसरी लोक अदालत का आयोजन, 9 प्रकरणों का निस्तारण

जयपुर। रेल दावा अधिकरण, जयपुर पीठ में दिनांक 17 मार्च 2026 को इस वर्ष की दूसरी लोक अदालत का सफल आयोजन किया गया। लोक अदालत में सदस्य (न्यायिक) राजीव जैन एवं सदस्य (तकनीकी) जी.एस. हीरा द्वारा पारित आदेशों के आधार पर कुल 9 दावा प्रकरणों का निस्तारण किया गया।

अपर रजिस्टर शक्ति बाली, सहायक रजिस्टर वीणा सानी एवं अधिकरण स्टाफ की सक्रिय भूमिका से सभी मामलों का त्वरित समाधान संभव हो सका।

लोक अदालत में अपीलार्थी अधिवक्ताओं राजेश पंडा, मनमोहन गुप्ता, चंद्रशेखर गोयल, रविंद्र मोहन गोयल, मांगीलाल चौधरी, विकास चौहान तथा अमन अग्रवाल ने मामलों में शीघ्र सहमति प्रदान कर निस्तारण प्रक्रिया को गति दी।

रेलवे पक्ष की ओर से प्रस्तुतकर्ता अधिकारी महेश चंद जेवलिया, मुख्य विधि सहायक एवं रेलवे अधिवक्ताओं टीकम चंद शर्मा, खेमचंद शर्मा, अरविंद कुमार पारीक, जंग बहादुर खान तथा मोहनलाल रोलानिया द्वारा प्रकरण प्रस्तुत किए गए।

जानकारी के अनुसार 9 प्रकरणों में से 4 प्रकरण घायल यात्रियों से संबंधित थे, जबकि 5 प्रकरण मृतक यात्रियों के थे। घायल यात्रियों के 4 मामलों में कुल 19 लाख 90 हजार रुपये तथा मृतक यात्रियों के 5 मामलों में कुल 40 लाख रुपये क्षतिपूर्ति राशि प्रदान करने के आदेश पारित किए गए।

इस प्रकार कुल 9 प्रकरणों में 59 लाख 90 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति राशि के आदेश जारी किए गए। लोक अदालत के माध्यम से यात्रियों को त्वरित न्याय एवं राहत मिलने से आमजन में सकारात्मक संदेश गया है।