रेलवे का सख्त निर्देश: बिना बुकिंग पशु ले जाने पर 6 गुना जुर्माना

रेलवे का सख्त निर्देश: बिना बुकिंग पशु ले जाने पर 6 गुना जुर्माना

पालतू जानवरों के साथ यात्रा के लिए नियमों का पालन अनिवार्य, उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई

अपने ?पेट? के साथ यात्रा करने वालों के लिए रेलवे की एडवाइजरी

जोधपुर। रेलवे प्रशासन ने ट्रेनों में पशु-पक्षियों को साथ ले जाने के नियमों के पालन को लेकर सख्ती बरतने के निर्देश जारी किए हैं। बिना उचित बुकिंग और आवश्यक दस्तावेजों के पालतू जानवरों को ट्रेन में ले जाने पर संबंधित यात्री के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी और ऐसे मामलों में 6 गुना तक जुर्माना वसूला जा सकता है।

उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल के सीनियर डीसीएम हितेश यादव ने बताया कि भारतीय रेलवे द्वारा पशु-पक्षियों के परिवहन के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश तय किए गए हैं, जिनका पालन करना सभी यात्रियों के लिए अनिवार्य है।

उन्होंने बताया कि ट्रेन में पालतू कुत्तों को केवल फर्स्ट एसी या फर्स्ट क्लास में ही यात्री के साथ ले जाने की अनुमति है। इसके लिए पूरा कूपे/केबिन आरक्षित कराना जरूरी होगा। साथ ही सहयात्रियों की सहमति और टीटीई की अनुमति भी अनिवार्य होगी।

रेलवे अधिकारियों ने बताया कि कुत्ता, बिल्ली और अन्य पालतू जानवरों को पार्सल या ब्रेकवान (लगेज वैन) के माध्यम से भी बुक कराकर ले जाया जा सकता है। इस स्थिति में जानवर को गार्ड के पास लगे डॉग बॉक्स में सुरक्षित रखा जाता है।

बुकिंग के लिए यात्री को यात्रा से पहले संबंधित स्टेशन के पार्सल कार्यालय में संपर्क कर प्रक्रिया पूरी करनी होगी, जिसमें जानवर का वजन, निर्धारित प्रपत्र भरना और शुल्क जमा करना शामिल है। बुकिंग के बाद रेलवे द्वारा रसीद जारी की जाती है।

रेलवे ने स्पष्ट किया कि बुकिंग के दौरान पशु चिकित्सक द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र और स्वामी का पहचान पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। परिवहन शुल्क वजन और दूरी के आधार पर तय होता है, जिस पर 2 प्रतिशत विकास प्रभार और 5 प्रतिशत जीएसटी अतिरिक्त देय होगा।

सीनियर डीसीएम ने बताया कि भेड़, बकरी, बछड़ा और सुअर जैसे पशुओं को केवल ब्रेकवान में ही बुक किया जा सकता है। बिना बुकिंग पाए जाने पर इन पर भी नियमानुसार 6 गुना जुर्माना लगाया जाएगा।

इसके अलावा साइकिल, स्कूटर और मोटरसाइकिल जैसे सामानों को भी ब्रेकवान में बुक कराना अनिवार्य है। नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना लगाया जाएगा।

वन्य जीव ले जाने के लिए अनुमति जरूरी

रेलवे प्रशासन ने कहा कि किसी भी प्रकार के पक्षी या वन्य जीव को ले जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी की अनुमति अनिवार्य है। बिना अनुमति पाए जाने पर संबंधित विभाग को सूचित किया जाएगा।

डॉग बॉक्स में कुत्ते ले जाने के नियम

रेलवे के अनुसार यदि यात्री कुत्ते को ब्रेकवान में ले जाना चाहता है तो बुकिंग के समय फारवर्डिंग नोट भरना जरूरी होगा। इसके साथ ही नियम तय किए गए हैं?

कुत्ते के गले में पट्टा और चैन होना चाहिए।

गले में कार्ड लेबल होना चाहिए, जिस पर यात्री का नाम-पता और कुत्ते का नाम लिखा हो।

रास्ते में खिलाने-पिलाने व चढ़ाने-उतारने की जिम्मेदारी यात्री की होगी।

कुत्ते का मालिक उसी ट्रेन में यात्रा करेगा।

ब्रेकवान में बुकिंग पर प्रत्येक कुत्ते का वजन 30 किलो माना जाएगा।

कुत्ते पर फ्री अलाउन्स लागू नहीं होगा।

रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा से पहले अपने पालतू जानवरों की विधिवत बुकिंग कराएं और नियमों का पालन करें, ताकि असुविधा और दंडात्मक कार्रवाई से बचा जा सके।