रेल दावा अधिकरण, जयपुर पीठ में लोक अदालत का सफल आयोजन, 16 मामलों का हुआ निस्तारण

जयपुर।रेल दुर्घटनाओं एवं असामयिक घटनाओं से जुड़े दावों के त्वरित निस्तारण के उद्देश्य से रेल दावा अधिकरण, जयपुर पीठ में शनिवार को लोक अदालत का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस लोक अदालत के माध्यम से वादकारियों को शीघ्र और प्रभावी राहत प्रदान करने के लिए मामलों का सौहार्दपूर्ण समाधान किया गया।

लोक अदालत में कुल 17 मामलों को सूचीबद्ध किया गया था, जिनमें से 16 मामलों का आपसी सहमति के आधार पर सफलतापूर्वक निस्तारण किया गया। इन मामलों में मृत्यु तथा घायल दोनों प्रकार के दावे शामिल थे। निस्तारित मामलों में कुल ₹1,19,40,000 (लगभग ₹1.19 करोड़) की मुआवजा राशि 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित स्वीकृत की गई, जिससे कई प्रभावित परिवारों को त्वरित आर्थिक राहत प्राप्त हुई।

इस अवसर पर लोक अदालत की कार्यवाही में माननीय सदस्य (तकनीकी) जी. एस. हीरा,सदस्य (न्यायिक) राजीव जैन, प्रेज़ेंटिंग ऑफिसर महेश चंद जेवलिया, अतिरिक्त रजिस्ट्रार, रेल दावा अधिकरण, जयपुर सहित अधिकरण के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

लोक अदालत की कार्यवाही के दौरान वादकारी ऑनलाइन माध्यम तथा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर शामिल हुए। सभी अधिकारियों के समन्वित प्रयासों से पूरी प्रक्रिया पारदर्शी, सुचारु और वादकारी-हितैषी तरीके से संपन्न हुई।

रेल दावा अधिकरण, जयपुर पीठ ने एक बार फिर यह स्पष्ट किया कि रेल दुर्घटनाओं या अन्य असामयिक घटनाओं से प्रभावित लोगों को शीघ्र न्याय और प्रभावी राहत प्रदान करना उसकी प्राथमिकता है। लोक अदालत का सफल आयोजन इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।