हाईकोर्ट ने राशन दुकान निलंबन पर लगाई रोक, फिर भी SDM स्तर से बहाली अटकी, उचित दर विक्रेता ने जिलाधिकारी से लगाई गुहार

हरदोई। टोडरपुर ब्लॉक के ग्राम पंचायत हूंसेपुर करमाया के उचित दर विक्रेता मुईद अहमद ने जिलाधिकारी हरदोई को प्रार्थना पत्र देकर अपनी दुकान की आपूर्ति बहाली की मांग की है। उनका आरोप है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 19 नवंबर 2025 को निलंबन आदेश पर रोक लगाए जाने के बावजूद उपजिलाधिकारी शाहाबाद द्वारा जानबूझकर आदेश पर हस्ताक्षर नहीं किए जा रहे, जिससे दुकान संचालन बाधित है।
पीड़ित के अनुसार, उपजिलाधिकारी शाहाबाद द्वारा 15 सितंबर 2025 को उनकी उचित दर दुकान का लाइसेंस निलंबित किया गया था। इसके विरुद्ध उन्होंने उच्च न्यायालय में याचिका संख्या 9567/2025 दायर की, जिसके अनुपालन में उन्होंने अपील संख्या 4792/2025 भी दाखिल की। बाद में अपीलीय न्यायालय के आदेश पर पुनः आपत्ति होने पर उन्होंने याचिका संख्या 10733/2025 दायर की, जिस पर उच्च न्यायालय ने निलंबन आदेश पर तत्काल रोक लगा दी।
पीड़ित का कहना है कि आदेश की प्रमाणित प्रति 28 नवंबर को एसडीएम कार्यालय में जमा कर दी गई थी तथा आपूर्ति विभाग ने 6 दिसंबर को दुकान बहाली हेतु आदेश भी जारी कर दिया था, लेकिन एसडीएम शाहाबाद अब तक हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं। इससे जनहित प्रभावित हो रहा है, क्योंकि 10 दिसंबर को राशन वितरण की निर्धारित तिथि है और कार्डधारकों को बाहर से राशन लेने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है।
पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया है कि एसडीएम अंकित तिवारी और आपूर्ति निरीक्षक अशोक द्विवेदी ने विपक्षी नजमुल हसन के प्रभाव में आकर बिना उचित जांच किए दुकान निलंबित कर दी और दुर्भावनापूर्ण तरीके से छुट्टी के दिन FIR तक दर्ज कराई थी, जिसकी कार्रवाई पर भी न्यायालय ने रोक लगा दी है।
उन्होंने जिलाधिकारी से आदेश का तत्काल अनुपालन कराते हुए आपूर्ति बहाली और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है।