हरदोई में तालाब की जमीन पर अवैध कब्जे हटेंगे, हाईकोर्ट ने एक माह में कार्रवाई का दिया आदेश, कब्जेदारों में हड़कंप

हरदोई। कछौना नगर पंचायत क्षेत्र में तालाब की जमीन पर वर्षों से बने अवैध निर्माणों को हटाने की कार्रवाई अब तेज हो गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने सख्त रुख अपनाते हुए राजस्व अभिलेखों में दर्ज तालाब की भूमि से सभी अवैध कब्जे एक माह के भीतर हटाने का आदेश पारित किया है। कोर्ट के इस निर्देश के बाद प्रशासन में हलचल तेज हो गई है।
यह मामला तब सामने आया जब तालाब की जमीन पर कब्जे और निर्माण को लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई। वर्तमान में इस जगह पर 12 से अधिक मकान, पक्की दीवारें और रास्ता तक बना हुआ है, जिससे तालाब का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। याचिकाकर्ता राखी सिंह की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता अनूप कुमार वाजपेई ने कोर्ट में स्पष्ट किया कि वर्षों से तालाब की भूमि का अवैध उपयोग किया जा रहा है, जो न सिर्फ भूमि की प्रकृति को नष्ट कर रहा है, बल्कि जल संरक्षण व्यवस्था पर भी गंभीर प्रभाव डाल रहा है।
अधिवक्ता ने अपने तर्कों के समर्थन में लेखपाल की रिपोर्ट, खतौनी अभिलेख और आईजीआरएस जांच रिपोर्ट जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत किए, जिनसे यह प्रमाणित हुआ कि संबंधित भूमि तालाब की है और उस पर अनधिकृत निर्माण किए गए हैं।
हाईकोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन को निर्देश दिया है कि एक माह के भीतर सभी अवैध निर्माण हटाए जाएं और भूमि को मूल स्वरूप में पुनर्स्थापित किया जाए। आदेश के बाद स्थानीय प्रशासन ने कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। कोर्ट के इस निर्णय से क्षेत्र में अवैध कब्जों पर नकेल कसने की उम्मीद जगी है।