निर्माण श्रमिक"उ०प्र०भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड" में कराए अपना नवीनीकरण/आवेदन:सहायक श्रमायुक्त

रायबरेली।सहायक श्रमायुक्त आर०एल० स्वर्णकार ने सर्वसाधारण को सूचित किया है कि "उ०प्र०भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड" द्वारा इस बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के हितार्थ विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं जैसे "मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना" जिसमें दो बच्चों के जन्म लेने पर लाभ देय है। बोर्ड द्वारा संचलित "कन्या विवाह सहायता योजना" में दो पुत्रियों के विवाह हेतु हितलाभ देय है।पंजीकृत निर्माण श्रमिक की मृत्यु होने की दशा में "निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना" संचालित है जिसमें मृतक पंजीकृत श्रमिक के आश्रितों को हितलाभ देय है।उन्होंने समस्त पात्र पंजीकृत श्रमिकों से आग्रह है कि इस योजनाओं के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु वे अपने नजदीकी जन सुविधा केन्द्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, योजनाओं में आवेदन करने हेतु नवीनीकरण अद्यतन होना आवश्यक है।पंजीकृत निर्माण श्रमिक अपना नवीनीकरण अपने नजदीकी जन सुविधा केन्द्र के माध्यम से करा लें।जो निर्माण श्रमिक अभी तक पंजीकृत नहीं हैं वे अपने नजदीकी जन सुविधा केन्द्र के माध्यम से अपना पंजीयन कराकर योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।उन्होंने इसके साथ यह भी जानकारी दी है कि पिछले वर्ष बोर्ड की वेबसाइट बंद होने के कारण योजनाओं में आवेदन एवं नवीनीकरण कराये जाने की सीमा में मार्च, 2025 तक विस्तार किया गया था जिसे पुनः श्रमिक हित में अब 30 सितम्बर 2025 विस्तारित कर दिया गया है।उन्होंने बताया है कि ऐसे पंजीकृत निर्माण श्रमिक जो "उ०प्र० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड" का वेब पोर्टल बंद होने के कारण अपना नवीनीकरण नहीं करा सके हैं अथवा योजना का आवेदन नहीं कर पाये हैं, वे सितम्बर, 2025 तक अपना नवीनीकरण करा सकते हैं तथा योजनाओं में आवेदन कर सकते हैं।
उन्होंने इसके संबंध में यह भी सूचित किया है कि इस अवधि के उपरान्त किसी भी प्रकार की छूट प्रदान नहीं की जाएगी न ही इस संबंध में किये गये किसी दावे को मान्य/स्वीकार किया जाएगा।