18 वर्ष से कम उम्र में शादी करना कानूनन अपराध है

भोजपुर - कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बलिगांव गड़हनी,भोजपुर में जिला हब एंपावरमेंट ऑफ वूमेन एवं वन स्टॉप सेंटर, महिला बाल विकास निगम भोजपुर के तत्वाधान में सखी वार्ता का आयोजन किया गया।
आयोजन की क्रम में जिला परियोजना प्रबंधक, भोजपुर के द्वारा केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी गई ।उन्होंने बाल विवाह ,सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, कौशल प्रशिक्षण केंद्र इत्यादि योजना के बारे में बताया और उपस्थित सभी छात्राओं को पढ़ाई - लिखाई करते हुए भविष्य में अच्छे एवं सुनहरे भविष्य बनाने हेतु प्रोत्साहित किया एवं बताया कि 18 वर्ष से कम उम्र में शादी करना कानूनन अपराध है।
जिला मिशन समन्वयक द्वारा जिला हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वूमेन,मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, टॉल फ्री नं० -112, साइबर क्राइम,महिला एवं किशोरियों की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई उन्होंने कहा सरकार आपके सहयोग के लिए आपके सशक्तिकरण के लिए हर संभव आपके साथ है ।
केंद्र प्रशासक वन स्टॉप सेंटर द्वारा वन स्टॉप सेंटर एवं टॉल फ्री नं० -181 के बारे में जानकारी दी उन्होंने कहा किसी भी विषम परिस्थिति में हम आपके साथ हैं किसी भी शोषण को अब सहना नहीं कहना है।
अंत में विद्यालय में लगा सेनेटरी पैड भस्मक मशीन की जांच किया गया।
इस कार्यक्रम में श्री कुमार रोहित जिला परियोजना प्रबंधक भोजपुर, मो0 तैयब अहमद जिला मिशन समन्वयक,भोजपुर,श्रीमती अनुपमा श्रीवास्तव केंद्र प्रशासक वन स्टॉप सेंटर भोजपुर, जैकी राज एमटीएस भोजपुर एवं विद्यालय के वार्डन शिक्षिका एवं अन्य मौजूद थे।