प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2024 के सर्वे हेतु नियमावली 

रायबरेली।मुख्य विकास अधिकारी अर्पित उपाध्याय ने बताया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है।इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सभी बेघर एवं आवास विहीन परिवारों को पक्की छत उपलब्ध कराए जाने का कार्य किया जाता है। यह योजना वर्ष 2016 में प्रारम्भ की गई और SECC-2011 के सर्वेक्षण के डाटाबेस के आधार पर लाभार्थियों का चयन किया गया था। ऐसे पात्र लाभार्थी जिनका नाम सेक सूची में नही था उनका नाम जोड़ने का प्राविधान 2018 में आवास प्लस के माध्यम से किया गया। उन्होंने बताया कि उपरोक्त सूची समाप्त हो गयी है और अब आवास प्लस सर्वेक्षण 2024 के माध्यम से नये पात्र लाभार्थियों को सूची में जोड़े जाने की कार्यवाही की जानी है। इस हेतु कर्मचारियों की ड्यूटी ग्राम पंचायतवार लगा दी गयी है और विकास खण्ड स्तर पर ग्राम प्रधान, बीडीसी सदस्य तथा ब्लाक स्तर के कर्मचारियों की बैठक भी की जा रही है।मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि उक्त योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को उनके बैंक खाते में कुल धनराशि 1.20 लाख प्रदान की जाती है। अब तक जनपद में कुल 2016 से अब तक 81834 के सापेक्ष 81468 लाभार्थियों के आवास पूर्ण कराये जा चुके है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अन्तर्गत आगामी चरण (वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक) योजना के क्रियान्वयन तथा बर्हिवेशन (Exclusion) के मानक में संशोधन

अपात्रता हेतु पुराने मानक:-

. मोटरयुक्त दोपहिया/तिपहिया/चौपहिया वाहन/मछली पकड़ने की नाव।

. मशीनी तिपहिया/चौपहिया कृषि उपकरण।

. 50,000 रू0 अथवा इससे अधिक ऋण सीमा वाले किसान क्रेडिट कार्ड।

. वे परिवार, जिनका कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो।

. सरकार के पास पंजीकृत गैर-कृषि उद्यम वाले परिवार।

. वे परिवार, जिनका कोई सदस्य 10,000 रू0 से अधिक प्रति माह कमा रहा हो।

. आयकर देने वाले परिवार।

. व्यवसाय कर देने वाले परिवार।

. वे परिवार, जिनके पास रेफ्रिजरेटर हो।

. वे परिवार, जिनके पास लैण्ड लाइन फोन हो।

. वे परिवार, जिनके पास 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि हो और एक सिचाई उपकरण हो।

. दो या इससे अधिक फसल वाले मौसम के लिए 05 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि।

. वे परिवार जिनके पास 7.5 एकड़ या इससे अधिक भूमि हो और कम से कम एक सिंचाई का उपकरण हो।

अपात्रता हेतु नये मानक:-

. मोटर चालित तीन/चार पहिया वाहन का स्वामी।

. यंत्रीकृत तीन/चार पहिया कृषि उपकरण का स्वामी।

. 50,000 या उससे ऊपर के किसान क्रेडिट कार्ड धारक।

. वह परिवार जिसमें कोई भी सदस्य सरकारी कर्मचारी हो।

. सरकार के साथ पंजीकृत गैर-कृषि उद्यमों वाले परिवार।

. परिवार का कोई भी सदस्य 15,000 रू0 प्रतिमाह से अधिक कमाता हो।

. आयकर चुका रहे परिवार।

. प्रोफेशनल टैक्स चुका रहे परिवार।

. 2.5 एकड़ या अधिक सिंचित भूमि का स्वामी हो।

. 05 एकड़ या अधिक असिंचित भूमि का स्वामी हो।

मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि जनपद में कुल क्लस्टर की संख्या-308, कुल ग्राम पंचायत सचिव की संख्या-190, कुल सहायक विकास अधिकारी-38 एवं कुल बोरिंग टेक्नीशियन-39 है।

सर्वेक्षण कार्य में पारदर्शिता लाने हेतु निम्न कार्यवाही पर बल दिया जायेगाः-

कर्मचारियों द्वारा घर-घर सर्वेक्षण कार्य

2016 से 2023 तक आवास दिये गये लाभार्थियों की सूची सर्वेक्षणकर्ताओं को उपलब्ध करायी जायेगी।

सर्वेक्षित पात्र लाभार्थियों की सूची ग्राम सभा में अनुमोदन कराया जायेगा।

पात्रता की शर्ते पंचायत घर व स्कूल की बाउण्ड्रीवाल पर वालराईटिंग करायी जायेगी।

विगत वर्षो में आवास हेतु प्राप्त आईजीआरएस पर प्राप्त शिकायतों के तहत पात्र लाभार्थियों को उक्त सूची में जोड़ा जायेगा।

क्षेत्रीय जन प्रतिनिधियों का सहयोग प्राप्त किया जायेगा।

पात्र लाभार्थियों की सूची का एक ब्लाक से दूसरे ब्लाक का क्रास सत्यापन कराया जायेगा।