आठ बिन्दूओ पर मांगा स्पष्टीकरण शर्मा अस्पताल से -  तीन दिन के भीतर देना होगा स्पष्टीकरण

बैकुण्ठपुर। जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बैकुंठपुर के बिल्डर संजय अग्रवाल की शिकायत पर संचालक शर्मा हॉस्पिटल बैकुंठपुर को तीन दिवस के भीतर लिखित स्पष्टीकरण जमा करने का आदेश दिया है। शिकायतकर्ता के आधार पर मांगे गए स्पष्टीकरण में मुख्य चिकित्सा में स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा आठ बिंदुओं पर स्पष्टीकरण देने को कहा गया है। 01- बैकुंठपुर महलपारा स्थित शर्मा हॉस्पिटल का संचालन नर्सिंग होम एक के बिना लाइसेंस के किया जा रहा है। 02- संचालक स्वास्थ्य समुचित प्राधिकारी पी.सी.पी.एन.टी. संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं छत्तीसगढ़ अपील आदेश क्रमांक पीएनडीटी/2023/256/167 नया रायपुर अटल नगर के दिनांक 27 अप्रैल 2023 को जारी आदेश का उल्लंघन किया गया है। 03- पर्यवेक्षी प्राधिकारी नर्सिंग होम एक्ट अपर कलेक्टर कोरिया के द्वारा दिए गए निर्देश के संदर्भ में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोरिया के द्वारा नर्सिंग होम एक्ट अंतर्गत पंजीयन हेतु आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने के लिए 6 सितंबर 2023 को जारी किया गया था जिस संबंध में अस्पताल केे द्वारा संबंधित दस्तावेज पूर्ण कर नर्सिंग होम एक्ट पंजीयन हेतु आज तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। 04- शर्मा हॉस्पिटल में नियम विरुद्ध पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट अंतर्गत पंजीयन के बिना डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा डेंटिस्ट डॉक्टर अपराजिता एवं डॉ. संकल्प शर्मा के द्वारा सोनोग्राफी मशीन का संचालन किया जा रहा है जोकि पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट का उल्लंघन है। 05- शर्मा हॉस्पिटल को स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एम.टी.पी. एक्ट अंतर्गत पंजीयन प्राप्त नहीं है इस संबंध में क्या शर्मा हॉस्पिटल को एम.टी.पी. संबंधित कार्य संपादित किया जा रहे हैं। 06- शर्मा हॉस्पिटल को पूर्व में आर.एस.बी.वाई/एम.एस.बी.वाई स्मार्ट कार्ड में अनियमित के कारण स्टेट नोडल एजेंसी रायपुर छत्तीसगढ़ के द्वारा निष्कासित किया गया है। 07- शर्मा हॉस्पिटल बैकुंठपुर को नर्सिंग होम एक्ट में पंजीयन नहीं होने के बावजूद जननी सुरक्षा योजना अंतर्गत कार्य किया जा रहा है। 08- शर्मा हॉस्पिटल के संचालक निश्चेतना विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा का छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल में पंजीयन है या नहीं। इन सभी उपरोक्त जानकारी को तीन दिवस के भीतर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं । स्पष्टीकरण असंतोषजनक पाए जाने पर संस्था एवं संचालक के विरुद्ध नर्सिंग होम एक्ट पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट के तहत अनुशासनात्मक एवं वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जिसके लिए संस्था संचालक स्वयं जिम्मेदार होंगे।