अनैतिक कार्यों से धन अर्जित करने वालों पर हुई कुर्की की कार्रवाई 

जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह एवं पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा द्वारा जनपद फतेहगढ़ के संयुक्त कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना अमृतपुर में पंजीकृत मु. अ.सं.100/ 2022 व 116/2022 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट से संबंधित अभियुक्तगण जयवीर सिंह यादव पुत्र स्वर्गीय रोशन सिंह यादव निवासी ग्राम परतापुर,विपिन अवस्थी पुत्र राजेंद्र, विनोद अवस्थी उर्फ़ भूरे पुत्र राजेंद्र अवस्थी, रामबाबू उर्फ़ बड़े लल्ला पुत्र राजेंद्र अवस्थी, अरुण अवस्थी उर्फ़ नन्ने लल्ला पुत्र राजेंद्र अवस्थी निवासीगण कस्बा व थाना अमृतपुर जनपद फतेहगढ़ के द्वारा संगठित गिरोह बनाकर अपने साथियों की मदद से अनैतिक कार्यों से धन अर्जित करके चल व अचल संपत्ति अर्जित की गई है । जयवीर सिंह यादव द्वारा ₹506400 रुपये, विपिन अवस्थी द्वारा 1014404 रुपये, विनोद अवस्थी उर्फ़ भूरे पुत्र राजेंद्र अवस्थी द्वारा ₹381500, रामबाबू उर्फ़ बड़े लल्ला 1209839 रुपए, अरुण अवस्थी उर्फ़ नन्ने लल्ला द्वारा ₹455000 अर्जित की गई है। उक्त संपत्ति को जिला मजिस्ट्रेट फर्रुखाबाद के द्वारा धारा 14 (1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के अंतर्गत कुर्क करने का आदेश पारित किया गया था। आदेश के अनुपालन हेतु विधिवत मुनादी कुर्की किया जाए।