आयुक्त चित्रकूट धाम मंडल से हाई कोर्ट नाराज,मुख्य सचिव को कार्यवाही के आदेश

आयुक्त, चित्रकूट धाम मंडल, बांदा, के द्वारा पारित अवैधानिक आदेश से माननीय उच्च न्यायालय नाराज, मुख्य सचिव को कारवाही करने के निर्देश जारी किए है।मामला राजापुर में उचित दर दुकान आवंटन के एक प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय ने मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिए है की मामले में अगली तारीख पर प्रकरण में उनके द्वारा की गई कारवाही से अवगत कराए।मामला चित्रकूट में स्थित राजापुर का है, जहां याचिकाकर्ता कुसुम मिश्रा के पति उचित दर दुकान का संचालन विगत कई वर्षों से कर रहे थे, जिनकी मृत्यु के उपरान्त, दुकान को किसी अन्य के नाम आवंटित कर दी गई थी। याचिकाकर्ता ने आवंटन आदेश के खिलाफ आयुक्त के के समक्ष एक अपील योजित की किसके क्रम में आवंटन आदेश को आयुक्त द्वारा स्थगित कर दिया गया था और सुनवाई की अगली तारीख नियत कर दी गई थी। ज्ञात हो की आयुक्त ने याचिकाकर्ता को बिना सूचना दिए हुए नियत तारीख से पहले ही एक अवैधानिक आदेश पारित करके याचिकाकर्ता के पक्ष में दिया हुआ स्थगन आदेश वापस लिया। जिससे असंतुष्ट होकर याचिकाकर्ता ने माननीय उच्च न्यालालय में एक रिट याचिका दायर की। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता श्री अशोक गुप्ता एवं श्री आकाश किशन गुप्ता ने उनका पक्ष रखा।माननीय उच्च न्यायालय ने आयुक्त द्वारा पारित आदेश को स्थगित करते हुए माना की ऐसे अवैधानिक आदेश रोज राज्य के अधिकारियों द्वारा पारित किए जा रहे हैं और वर्तमान आदेश उसी का एक उदाहरण है।