लेखपाल ने एक ही व्यक्ति के नाम से 5 दिन के अंदर जारी किया अलग अलग आय प्रमाण पत्र, शिकायत पर एसडीएम ने किया निलंबित

अमेठी ? वाकई लेखपाल की कलम में ताकत बहुत होती है। जब चाहें जिसे चाहें रंक को राजा और राजा को रंक बनाने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन कहीं कहीं असफल भी हो जाते हैं तो सजा भी भुगतनी पड़ती है। गौरीगंज तहसील के आवेदक जगदीश प्रसाद पुत्र शिवबरन मिश्र निवासी ग्राम पाण्डेयपुर मजरे सारीपुर ने आय प्रमाणपत्र के लिए आवेदन किया। हल्का लेखपाल प्रेमचंद्र क्षेत्र सकरावां ने वार्षिक आय 36000 एवं आय प्रमाण पत्र संख्या 722221008698 और 27 अप्रैल 2022 निवासी ग्राम उपरोक्त की वार्षिक आय 30000 जो लगभग 5 दिन के अन्तराल में अलग-अलग तिथि पर रिपोर्ट लगाकर जारी कर दी जबकि एक आय प्रमाण पत्र जारी होने के तिथि से 3 वर्ष तक मान्य है।

शिकायत पर एसडीएम गौरीगंज राकेश कुमार नेप्रेमचन्द्र, लेखपाल क्षेत्र सकरावां तहसील गौरीगंज जनपद अमेठी को आरोपों के सम्बन्ध में अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए तत्कालिक प्रभाव से निलम्बित कर नायब तहसीलदार जामों को जांच अधिकारी नामित किया।

उन्होंने बताया कि यह कार्यवाही तहसीलदार गौरीगंज की आख्या 20 मई 2022 के आधार पर संस्थित की गयी है। जिसमें आय प्रमाण पत्र संख्या 722221008146, 22 अप्रैल 2022 आवेदक जगदीश प्रसाद पुत्र शिवबरन मिश्र निवासी ग्राम पाण्डेयपुर मजरे सारीपुर वार्षिक आय 36000 एवं आय प्रमाण पत्र संख्या 722221008698, 27 अप्रैल 2022 निवासी ग्राम उपरोक्त की वार्षिक आय 30000 जो लगभग 5 दिन के अन्तराल में अलग-अलग तिथि पर जारी किया गया है जबकि आय प्रमाण पत्र जारी होने के तिथि से 3 वर्ष तक मान्य है।

उन्होंने बताया कि निलम्बन की अवधि में प्रेमचन्द्र, लेखपाल क्षेत्र सकरावां को वित्तीय संग्रह खण्ड-2 से 4 के मूल नियम-53 के प्राविधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि अर्द्ध वेतन पर वेतन राशि के बराबर देय होगी तथा उनके जीवन-निर्वाह भत्ते की धनराशि, महंगाई भत्ते, यदि ऐसे अवकाश वेतन पद देय है, भी अनुमन्य होगा। किन्तु ऐसे कर्मचारी को जीवन निर्वाहन के साथ कोई महंगाई भत्ता देय नही होगा। जिन्हें निलम्बन से पूर्व प्राप्त वेतन के साथ महंगाई भत्ता अथवा महंगाई भत्ते का उपान्तिक समायोजन प्राप्त नही हुआ था। निलम्बन के दिनांक को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते भी निलम्बन की अवधि में इस शर्त पर देय होगा, जब इसका समाधान हो जाय कि उनके द्वारा उस मद में व्यय वास्तव में किया जा रहा है जिसके लिए उक्त प्रतिकर भत्ते अनुमन्य है।

उन्होंने बताया कि उपर्युक्त प्रस्तर-2 में उल्लिखित मदों का भुगतान तभी किया जायेगा जब प्रेमचन्द्र, लेखपाल क्षेत्र-सकरावां इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि वह किसी अन्य सेवायोजन, व्यापार, वृत्ति या व्यवसाय में नही लगे है। इस सम्बन्ध में उन्होंने यह भी बताया कि निलम्बन अवधि में प्रेमचन्द्र, लेखपाल क्षेत्र-सकरावां को राजस्व निरीक्षक(का0) से सम्बद्ध किया जाता है।