हिण्डौन में 22 व 23 अप्रैल को 1:30 बजे से 4:30 बजे तक खुलेगा बाजार

हिण्डौन में 22 व 23 अप्रैल को 1:30 बजे से 4:30 बजे तक खुलेगा बाजार

हिण्डौन सिटी/ मदन मोहन भास्कर । उपखण्ड अधिकारी सुरेश कुमार यादव ने आदेश जारी कर बताया कि वर्तमान में कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश क्रमांक प33 (2) गृह 9 / 2019 दिनांक 18 अप्रैल 2021 के अनुसरण में मनाये जा रहे जन अनुशासन पखवाडा (19 अप्रैल से 03 मई तक) के दौरान वर्तमान में वैवाहिक सीजन को दृष्टिगत रखते हुए उपखण्ड क्षेत्र हिण्डौन के क्षेत्राधिकार में लोगों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 22 व 23 अप्रैल कुल दो दिवस सांय 1.30 बजे से 4.30 बजे तक वैवाहिक आर्डर का सामान डिलीवर करने हेतु ज्वैलरी, फर्नीचर, टी. वी./ ए.सी, कूलर, रेडीमेड गारमेन्ट, कपडा,टेलर की दुकानें खोले जाने की अनुमति दे दी गई है। संबंधित व्यापारियों द्वारा उक्त संस्थानों / दुकानों को निर्धारित समय से पूर्व एवं पश्चात खोले जाने पर कठोर कानूनी कार्यवाही करते हुए दुकानों को सीज कर दिया जायेगा जिसकी जिम्मेदारी स्वयं व्यापारी की ही होगी। खाद्य पदार्थों एवं किराना की दुकानें पूर्व की भांती खुलेंगी। उक्त आदेश केवल 22 व 23 अप्रैल कुल दो दिवस के लिए ही लागू होगा।
इस दौरान कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना सुनिश्चित करनी होगी। खाद्य सामग्री एवं किराना की दुकानें पूर्व के निर्धारित समय प्रातः 07 बजे से 01 बजे तक पूर्वानुसार ही खुलेगीं।

पत्रकार- मदन मोहन भास्कर

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