आसन्न उत्पादन वर्ष के लिए घोषित अफीम नीति से किसानो को मिलेगा लाभ - कृपलानी

चित्तौड़गढ़।निम्बाहेड़ा

केन्द्रीय वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग द्वारा आसन्न वर्ष 2020 - 21 के लिए जारी की गई अफीम नीति में किसानो को कई सौगाते दी गई है। पूर्व मंत्री श्रीचन्द कृपलानी ने घोषित इस नीति का स्वागत करते हुए कहा कि किसान हितेषी इस नीति में न्यूनतम मार्फिन का मानक 4.2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखा गया है, जिससे कई किसानो को इसका फायदा मिलेगा। उन्होने कहा कि पिछले वर्षो में जारी अफीम नीति में मार्फिन 4.9 और फीर 4.5 कर दी गई थी, जबकि इस वर्ष मार्फिन का मानक घटाने से किसानो को राहत मिली है। पूर्व मंत्री कृपलानी ने कहा कि वर्ष 2020 - 21 के लिए घोषित अफीम नीति के साथ लाईसेंन की पात्रता की शर्ताे में अफीम उत्पादन वर्ष 2019 - 20 के दौरान अफीम की कास्त की है एवं उन किसानो द्वारा सरकार को दी गई उपज में मार्फिन की औसत मात्रा न्यूनतम 4.2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रही है, ऐसे किसान भी आसन्न वर्ष में अफीम फसल के लिए पात्र घोषित किए गए है। साथ ही ऐसे किसान जिन्होने विभागीय देख रेख में नियमानुसार फसल वर्ष 2017 - 18 व 2018 - 19 एवं 2019 - 20 के दौरान अपनी सम्पूर्ण अफीम फसल की जुताई की है, परंतु इससे पूर्व 2016 - 17 में सम्पूर्ण फसल की जुताई नही की थी वे भी आसन्न वर्ष में फसल के लिए पात्र माने गए है, जिससे कई किसानो को इसका लाभ मिलेगा। कृपलानी ने उत्पादन वर्ष 2019 - 20 में पट्टा वितरण की अंतिम तिथि के पश्चात फसल के लिए मंजूरी मिली है वे किसान भी इस वर्ष अफीम उत्पादन के लिए पात्र घोषित किए गए है। वर्ष 1999 - 2000 में से किसी वर्ष में अफीम की खेती की हो तथा आगे के वर्षो में लाईसेंस के पात्र थे अथवा फसल के पश्चात घोषित की गई रियायतो के पात्र थे, किंतु किसी कारण से या स्वेच्छा से लाईसेंस नही लिया या लाईसेंस लेकर खेती नही की उन्हे भी इस वर्ष अफीम खेती के लिए पात्र माना गया है। इस वर्ष के लिए घोषित नीति में गत उत्पादन वर्ष 2019 - 20 में अधिक मार्फिन देने वाले किसानो को प्रोत्साहन स्वरूप 5.9 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या इससे अधिक मार्फिन पर 12 आरी का, 5.4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से अधिक व 5.9 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से कम मार्फिन पर 10 आरी एवं 4.2 या उससे अधिक 5.4 किलोग्राम मार्फिन पर 6 आरी का पट्टा दिया जा रहा है, जो किसानो को प्रोत्साहन देने वाला निर्णय है। साथ ही मार्फिन के औसत के अलावा अन्य कारण व नीति गत कारणो से मिलने वाले लाईसेंस के लिए 5 आरी के पटट्े दिए जाने का प्रावधान उचित है। इस वर्ष के लिए सरकार द्वारा जारी उक्त नीति का पूर्व विधायक अशोक नवलखा, जिला भाजपा उपाध्यक्ष भुपेन्द्रसिंह बडोली, महामंत्री सोहनलाल आंजना, बगदीराम धाकड, नगर अध्यक्ष नितिन चतुर्वेदी, पूर्वी मण्डल अध्यक्ष अशोक जाट, पश्चिम मण्डल अध्यक्ष राजेन्दसिंह मिण्डाणा, कनेरा मण्डल अध्यक्ष जुगलकिशोर धाकड, पूर्व प्रधान जशोदा मीणा, पूर्व उपप्रधान प्यारचन्द्र धाकड आदि ने वर्ष 2020 - 21 के लिए घोषित की गई किसान हितेषी नीति का स्वागत करते हुए केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वित्त राजमंत्री अनुराग ठाकुर, कोटा सांसद ओम बीडला, सांसद सीपी जोशी चित्तौडगढ, सुधीर गुप्ता मंदसौर, सुभाष बहेडियां भीलवाडा, दुष्यंतसिंह झालावाड का आभार जताया।