प्रतिबंधित गुटखा, बीड़ी का विक्रय करने वाले दुकानदार पर लगाया गया 10 हजार रूपए का जुर्माना... छत्तीसगढ़/ धमतरी, -- कलेक्टर रजत बंसल के निर्देशानुसार कोविड-19कोरोना वायरस के संभावित संक्रमण की रोकथा

प्रतिबंधित गुटखा, बीड़ी का विक्रय करने वाले दुकानदार पर लगाया गया 10 हजार रूपए का जुर्माना...

छत्तीसगढ़/ धमतरी, -- कलेक्टर रजत बंसल के निर्देशानुसार कोविड-19कोरोना वायरस के संभावित संक्रमण की रोकथाम के लिए गठित संयुक्त जांच दल के द्वारा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में लगातार दबिश देकर निर्धारित दर से अधिक कीमत पर आवश्यक वस्तुओं का विक्रय करने वाले व्यवसायियों के विरूद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में आज खाद्य विभाग, नापतौल, खाद्य एवं औषधि प्रशासन तथा नगर निगम के संयुक्त जांच दल द्वारा स्थानीय गोलबाजार क्षेत्र में मेसर्स मनोज किराना स्टोर्स में जांच के दौरान प्रतिबंधित गुटखा, बीड़ी विक्रय किया जाना पाया गया। दुकानदार के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई करते हुए उनसे 10 हजार रूपए की जुर्माना राशि वसूल की गई। इसके पहले शहर के दो व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में टीम द्वारा दबिश देकर उनसे कुल छह हजार रूपए का जुर्माना वसूल किया गया। इस प्रकार आज दल द्वारा कुल 16 हजार रूपए की जुर्माना राशि वसूली गई। खाद्य अधिकारी ने बताया कि शहर में नमक की कमी के संबंध में उड़ाई गई अफवाह को लेकर कलेक्टर के निर्देशानुसार उक्त कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि मांग के अनुरूप जिले में नमक की आपूर्ति सामान्य है तथा शासकीय वेयर हाउसों और निजी फर्मों में यह पर्याप्त मात्रा में स्टाॅक में भण्डारित है।

चुनेश साहू