जिला पंचायत अध्यक्ष प्रेमावती पर जातिसूचक टिप्पणी के मामले में शराफत अली पर मुकदमा दर्ज, राहुल वाल्मीकि की तहरीर पर कोतवाली शहर में FIR, एससी-एसटी एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में कार्रवाई

हरदोई। जिला पंचायत अध्यक्ष प्रेमावती पीके वर्मा के खिलाफ कथित जातिसूचक और अपमानजनक टिप्पणी के मामले में समाजवादी पार्टी के निवर्तमान जिलाध्यक्ष शराफत अली के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। राहुल वाल्मीकि की तहरीर पर कोतवाली शहर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले में विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।
पुलिस के अनुसार, मुकदमा एक वायरल वीडियो और उसमें की गई कथित टिप्पणी से संबंधित है। आरोप है कि शराफत अली ने पीडीए पंचायत के दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष प्रेमावती पीके वर्मा को लेकर जातिसूचक और अपमानजनक टिप्पणी की थी। इसको लेकर राजनीतिक हलकों में भी नाराजगी देखने को मिली थी।
एफआईआर के मुताबिक, मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 353(2) और 356(1), सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम की धारा 67 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की संबंधित धाराएं लगाई गई हैं।
इससे पहले कथित टिप्पणी को लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष प्रेमावती पीके वर्मा ने भी नाराजगी जताते हुए पुलिस से शिकायत करने और कार्रवाई की मांग करने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि संविधान ने उन्हें अधिकार और सम्मान दिया है।
वहीं, शराफत अली ने अपने बयान में कहा था कि प्रेमावती उनकी बहू हैं और उनका उद्देश्य किसी का अपमान करना नहीं था। उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके बयान को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया।
सीओ सिटी अजीत चौहान ने बताया कि प्राप्त तहरीर के आधार पर  पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले में वायरल वीडियो और शिकायत में लगाए गए आरोपों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।
इस मामले में अज्ञात में अन्य सहयोगी दल का जिक्र होने पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष विक्रम पांडे ने मोर्चा खोल दिया है, उन्होंने हरदोई पुलिस से कहा कि कृपया स्पष्ट करें, निर्धारित दर्ज मुकदमे में पूर्व जिलाध्यक्ष के साथ अन्य सहयोगी दल का आशय स्पष्ट करे, अन्यथा की दृष्टि में हम अपना विशेष प्रदर्शन/घेराव आयोजित करेंगे।