14 साल पुराने आर्म्स एक्ट मामले में आरोपी को जेल में बिताई अवधि की सजा, एक हजार रुपये जुर्माना

कासगंज। उत्तर प्रदेश शासन के ऑपरेशन कनविक्शन के तहत कासगंज जीआरपी के 14 साल पुराने आर्म्स एक्ट के मामले में न्यायालय ने आरोपी को जेल में बिताई गई अवधि के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी पर एक हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर उसे 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

मामला थाना जीआरपी कासगंज के मुकदमा अपराध संख्या 122/2010 से संबंधित है। इसमें राजेंद्र पुत्र राधाचरन निवासी नदरई, थाना कोतवाली, कासगंज के खिलाफ धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

ऑपरेशन कनविक्शन के तहत मामले में हुई सुनवाई के बाद अपर सिविल जज (सीनियर डिवीजन)/एसीजेएम कासगंज के न्यायालय ने राजेंद्र को जेल में बिताई गई अवधि के कारावास से दंडित किया। न्यायालय ने उस पर एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड जमा नहीं करने की स्थिति में 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

मामले में अभियोजन अधिकारी विपर्णा गौड़ ने पैरवी की। जीआरपी कासगंज की ओर से थानाध्यक्ष कोमल कुंतल और हेड कांस्टेबल रामवीरेश ने भी पैरवी में सहयोग किया।