ऑपरेशन कन्विक्शन में कासगंज पुलिस की प्रभावी पैरवी से चार अभियुक्त दोषसिद्ध

कासगंज। ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत कासगंज पुलिस, मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन कार्यालय की प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय ने तीन मामलों में चार अभियुक्तों को दोषसिद्ध कर सजा सुनाई है। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत अभियोजन पक्ष ने मामलों में प्रभावी पैरवी की।

थाना पटियाली में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 182/2025 में धारा 303(2)/317(2) बीएनएस के तहत अभियुक्त सुलेमान उर्फ सलमान पुत्र चमन निवासी नदरई, थाना कोतवाली कासगंज को न्यायालय ने दोषसिद्ध किया। न्यायालय ने उसे जेल में बिताई गई एक वर्ष 23 दिन की अवधि के कारावास से दंडित किया।

थाना पटियाली में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 287/2025 में धारा 303(2)/317(2) बीएनएस के तहत अभियुक्त कलुआ उर्फ शाहरूख पुत्र इरफान निवासी अंसारी मोहल्ला, थाना अलीगंज, एटा और सुलेमान उर्फ सलमान पुत्र चमन निवासी नदरई, थाना कोतवाली कासगंज को दोषसिद्ध किया गया। न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को जेल में बिताई गई एक वर्ष 23 दिन की अवधि के कारावास से दंडित किया।

थाना सोरों में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 183/2021 में धारा 504/506 भादवि के अभियुक्त हरदयाल और हरिओम पुत्रगण देवकरन निवासी ब्रह्मपुरी, थाना सोरों, कासगंज को भी न्यायालय ने दोषसिद्ध किया। दोनों अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक की सजा तथा 2500-2500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड अदा न करने पर दोनों को 15-15 दिन के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

पुलिस के अनुसार मॉनिटरिंग सेल की लगातार निगरानी और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप इन मामलों में दोषसिद्धि हुई है। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत लंबित अभियोगों में प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।