रेप के आरोप में वांछित अभियुक्त को जिला एवं सत्र न्यायालय पीलीभीत ने 15 साल की सजा सुनाई।

SP पीलीभीत के निर्देशन में थाना कोतवाली पुलिस की विवेचना/अभियोजन की पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा धारा 376,506 भादवि0 के अभियोग में अभियुक्त को 15 वर्ष कारावास व कुल 32,000/- रुपये अर्थदण्ड की सुनाई सजा।