पार्क की जमीन पर बुलडोजर चला हटाया अवैध निर्माण नोंकझोंक

बरेली। सार्वजनिक पार्क की भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत के बाद मंगलवार को बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) ने कोर्ट के आदेश पर अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान क्षेत्र में भारी पुलिस बल और पीएसी तैनात रही। इस दौरान हंगामा, नोंकझोंक भी हुई। मौला नगर में जीआरएम रोड स्थित स्टेट बैंक कॉलोनी मार्ग पर स्थित कृष्णा विहार कॉलोनी के पास करीब 500 वर्गमीटर पार्क की जमीन पर महामंडलेश्वर संजीव गौड़ द्वारा कामधेनु गौशाला संचालित की जा रही थी। अवैध निर्माण मामले में न्यायालय के आदेश के बाद बीडीए ने प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की। कार्रवाई के दौरान सिटी मजिस्ट्रेट, बीडीए के अधिकारी, कई थानों की पुलिस और पीएसी मौके पर मौजूद रही। जीआरएम रोड से स्टेट बैंक कॉलोनी मार्ग तक सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। बुलडोजर की कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों ने विरोध जताया, जिससे मौके पर हल्की नोकझोंक की स्थिति बन गई। दूसरे पक्ष और बीडीए व पुलिस अधिकारियों के बीच तीखी बहस भी हुई। इसी दौरान मोबाइल छीनने की घटना को लेकर हंगामा खड़ा हो गया, जबकि विरोध कर रही एक महिला को महिला पुलिसकर्मियों ने मौके से पीछे हटाया। हालांकि पुलिस ने समझाबुझाकर स्थिति को नियंत्रित कर लिया और कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से पूरी कराई। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पूरे क्षेत्र में पुलिस बल तैनात रहा और किसी भी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली। वही स्थानीय लोगों का कहना है कि करीब 500 वर्गगज क्षेत्र में पार्क की भूमि पर अवैध निर्माण कर रखा था। जिससे बच्चों के खेलने और आसपास के लोगों के टहलने के लिए सार्वजनिक स्थान समाप्त हो गया। इसी शिकायत के आधार पर बीडीए ने जांच कर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की थी। बीडीए के संयुक्त सचिव दीपक कुमार का कहना है कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई न्यायालय और प्राधिकरण के आदेशों के अनुरूप की गई है। 16 साल पुराने अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर : बरेली। 16 साल पुराने अवैध निर्माण पर बीडीए ने बुलडोजर चलाया है। बीडीए के संयुक्त सचिव दीपक कुमार ने बताया कि संजीव पुत्र देशराज ने कॉलोनी के पार्क की भूमि पर अवैध भवन का निर्माण कराया था। इस मामले में वर्ष 2010 में ही प्राधिकरण ने ध्वस्तीकरण का आदेश जारी कर दिया था। इसके बाद आयुक्त, शासन, इलाहाबाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक सभी स्तरों पर निर्माणकर्ता को राहत नहीं मिली। कृष्णा विहार कॉलोनी की ओर से दायर अवमानना याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 14 जुलाई 2026 को सुनवाई करते हुए बीडीए को पुलिस और प्रशासन के सहयोग से ध्वस्तीकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे।।