रेल यात्रियों के लिए नए नियम लागू: बिना टिकट यात्रा पर अब न्यूनतम ₹500 जुर्माना

बिलासपुर। भारतीय रेलवे ने रेल यात्रा को अधिक सुरक्षित, अनुशासित और सुव्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से जन विश्वास अधिनियम, 2026 के तहत संशोधित दंड प्रावधान लागू कर दिए हैं। ये नए नियम 20 जून 2026 से प्रभावी हो गए हैं।

नए प्रावधानों के अनुसार अब बिना टिकट या धोखाधड़ीपूर्वक यात्रा करने पर न्यूनतम अतिरिक्त प्रभार (Minimum Excess Charge) बढ़ाकर ₹500 कर दिया गया है। रेलवे का कहना है कि इन नियमों का उद्देश्य यात्रियों में अनुशासन बढ़ाना और रेल परिसरों में नियमों का प्रभावी पालन सुनिश्चित करना है।

प्रमुख संशोधित जुर्माने

बिना टिकट या धोखाधड़ीपूर्वक यात्रा ? न्यूनतम ₹500

रेलवे परिसर या ट्रेन में नशे की हालत में उपद्रव या अशोभनीय व्यवहार ? ₹1,000

धूम्रपान, भीख मांगना, आरक्षित कोच में अनधिकृत प्रवेश या सामान संबंधी नियमों का उल्लंघन ? ₹2,000

महिलाओं के लिए आरक्षित कोच में पुरुषों द्वारा यात्रा ? ₹2,500

प्रतिबंधित, विस्फोटक या अन्य खतरनाक वस्तुओं का परिवहन ? ₹10,000 तक जुर्माना, साथ ही संबंधित सामान को जब्त या हटाने की कार्रवाई भी की जाएगी।

रेलवे प्रशासन ने कहा है कि संशोधित दंड प्रावधानों का उद्देश्य ट्रेनों और रेलवे परिसरों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना, नियमों के उल्लंघन पर प्रभावी रोक लगाना तथा सभी यात्रियों को सुरक्षित, स्वच्छ और व्यवस्थित यात्रा का वातावरण उपलब्ध कराना है।

भारतीय रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे वैध टिकट के साथ यात्रा करें, रेलवे के सभी नियमों का पालन करें और सुरक्षित एवं सुगम रेल यात्रा सुनिश्चित करने में रेलवे का सहयोग करें।