पानी की बोतल महंगी बेचने पर रेलवे की कार्रवाई, 3 हजार का जुर्माना, स्टॉल बंद

जोधपुर। रेलवे ने स्टेशनों और ट्रेनों में यात्रियों से खानपान सामग्री की निर्धारित कीमत से अधिक वसूली करने वालों के खिलाफ सख्ती बढ़ा दी है। जोधपुर मंडल में ओवरचार्जिंग की शिकायतों पर अब त्वरित कार्रवाई की जा रही है।

इसी क्रम में गुरुवार को एक स्टॉल विक्रेता द्वारा पानी की बोतल निर्धारित 14 रुपये के बजाय 20 रुपये में बेचने का मामला सामने आया। यात्री की शिकायत मिलते ही रेल प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए विक्रेता पर 3 हजार रुपये का जुर्माना लगाया और संबंधित स्टॉल को अगले आदेश तक बंद करने के निर्देश दिए।

जोधपुर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक (सीनियर डीसीएम) हितेश यादव ने बताया कि ओवरचार्जिंग की शिकायत मिलते ही तुरंत कार्रवाई की जाती है। उन्होंने कहा कि सभी विक्रेताओं को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि खाद्य सामग्री और पेय पदार्थ केवल निर्धारित दरों पर ही बेचे जाएं।

उन्होंने यह भी कहा कि खुल्ले पैसे के बदले अन्य वस्तुएं देना नियमों के विरुद्ध है। नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना, लाइसेंस निलंबन सहित अन्य दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

रेल प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि यदि किसी भी विक्रेता द्वारा अधिक राशि वसूली जाए तो तुरंत शिकायत दर्ज कराएं, ताकि समय रहते कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।