बेवजह चेन पुलिंग करना पड़ा भारी, 725 गिरफ्तार,2.81 लाख रुपये जुर्माना वसूला, जोधपुर मंडल में आरपीएफ का सख्त अभियान

बेवजह चेन पुलिंग करना पड़ा भारी, 725 गिरफ्तार

2.81 लाख रुपये जुर्माना वसूला, जोधपुर मंडल में आरपीएफ का सख्त अभियान

रेलवे की ?जीरो टॉलरेंस? नीति जारी, नियम तोड़ने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई

जोधपुर। ट्रेन यात्रा के दौरान बिना किसी ठोस कारण के चेन पुलिंग करना अब यात्रियों को भारी पड़ रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल में रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) और वाणिज्य विभाग द्वारा चलाए गए विशेष अभियान के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में बड़ी कार्रवाई की गई। इस दौरान बेवजह जंजीर खींचने के 744 मामले दर्ज किए गए, जिसमें 725 लोगों को गिरफ्तार कर 2.81 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया।

उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि रेल प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुरक्षा और ट्रेनों के सुचारू संचालन को बनाए रखने के लिए यह विशेष अभियान लगातार चलाया गया।

उन्होंने बताया कि दर्ज किए गए 744 मामलों में से 709 मामलों का निपटारा किया जा चुका है, जबकि 33 मामले जांचाधीन हैं। वहीं 2 मामलों में एफआर दर्ज की गई है।

ट्रेनों और स्टेशनों पर बढ़ाई गई निगरानी

डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने कहा कि अभियान के दौरान आरपीएफ और वाणिज्य विभाग की संयुक्त टीमों ने ट्रेनों, प्रमुख रेलवे स्टेशनों और संवेदनशील रेलखंडों पर विशेष निगरानी रखी। चेन पुलिंग की घटनाओं पर तुरंत कार्रवाई करते हुए कई आरोपियों को मौके पर ही पकड़ लिया गया, जबकि कुछ मामलों में पहचान कर बाद में गिरफ्तारी की गई।

रेल प्रशासन का मानना है कि इस प्रकार की सख्ती से न केवल नियमों का उल्लंघन कम होगा, बल्कि यात्रियों में अनुशासन और जागरूकता भी बढ़ेगी।

रेलवे अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध

डीआरएम ने स्पष्ट किया कि बिना कारण चेन पुलिंग करना रेलवे अधिनियम के अंतर्गत गंभीर अपराध है। यह न केवल ट्रेन संचालन में बाधा डालता है, बल्कि यात्रियों की जान-माल की सुरक्षा को भी खतरे में डाल सकता है।

उन्होंने बताया कि जब ट्रेन अचानक बीच रास्ते रुकती है तो पीछे चल रही अन्य ट्रेनों की आवाजाही भी प्रभावित होती है। इससे रेलवे संचालन में बाधा आती है और हजारों यात्रियों को अनावश्यक देरी और परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार ऐसे मामलों में ट्रेन के अचानक रुकने से दुर्घटना की आशंका भी बढ़ जाती है।

रेलवे की ?जीरो टॉलरेंस? नीति

रेलवे प्रशासन ने दो टूक कहा है कि यात्रियों की सुरक्षा और समयबद्ध संचालन के लिए ?जीरो टॉलरेंस? नीति पूरी सख्ती के साथ लागू रहेगी। बिना कारण चेन पुलिंग करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।

जागरूकता अभियान भी चलाया गया

अभियान के साथ-साथ रेलवे ने यात्रियों को जागरूक करने के लिए भी विशेष प्रयास किए। टिकट चेकिंग स्टाफ ने यात्रियों को नियमों की जानकारी देकर चेन पुलिंग से होने वाले नुकसान के बारे में बताया। वहीं आरपीएफ ने लगातार गश्त और विशेष ड्राइव के जरिए निगरानी को मजबूत किया।

रेलवे द्वारा स्टेशनों और ट्रेनों में घोषणाओं, पोस्टरों और अन्य प्रचार माध्यमों के जरिए भी यात्रियों को चेताया जा रहा है कि अनावश्यक चेन पुलिंग करने पर गिरफ्तारी और जुर्माने की कार्रवाई तय है।

इसके अलावा टिकट चेकिंग स्टाफ को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे ट्रेनों में इस तरह की घटनाओं पर कड़ी नजर रखें और तुरंत रिपोर्ट कर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

रेल प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि आपात स्थिति में ही चेन पुलिंग करें, अन्यथा यह कानूनन अपराध है और इसके लिए जेल व जुर्माना दोनों हो सकते हैं।