पीएनजी और एलपीजी गैस दोनों कनेक्शन रखने वालों पर सख्ती, डीएम चंदौली का निर्देश जारी

पीएनजी और एलपीजी गैस दोनों कनेक्शन रखने वालों पर सख्ती, डीएम चंदौली का निर्देश जारी

चंदौली। जनपद में गैस कनेक्शन को लेकर बड़ा प्रशासनिक निर्णय सामने आया है। जिलाधिकारी चंद्र मोहन गर्ग ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि जिन उपभोक्ताओं के पास पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) और घरेलू एलपीजी (LPG) दोनों कनेक्शन हैं, उन्हें तत्काल अपना एलपीजी कनेक्शन वापस करना होगा।

केंद्र सरकार की अधिसूचना के आधार पर फैसला

यह निर्देश पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा 14 मार्च 2026 को जारी अधिसूचना के अनुपालन में दिया गया है। अधिसूचना के अनुसार, कोई भी उपभोक्ता एक साथ पीएनजी और घरेलू एलपीजी कनेक्शन नहीं रख सकता।

एलपीजी रिफिल पर भी रोक

निर्देश में साफ किया गया है कि जिन उपभोक्ताओं के पास दोनों कनेक्शन हैं, उन्हें भविष्य में किसी भी सरकारी तेल कंपनी या उसके वितरक से एलपीजी सिलेंडर का रिफिल नहीं दिया जाएगा।

सिलेंडर जमा कर लें उपभोक्ता

जिलाधिकारी ने ऐसे सभी उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अपने घरेलू एलपीजी सिलेंडर को संबंधित गैस एजेंसी पर जमा कर दें और उसकी धनराशि वापस प्राप्त कर लें।

उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी

डीएम चंद्र मोहन गर्ग ने चेतावनी दी है कि यदि जांच के दौरान किसी उपभोक्ता के पास पीएनजी (गेल) और एलपीजी दोनों कनेक्शन पाए जाते हैं, तो उसके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा-3 के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई एलपीजी (आपूर्ति एवं वितरण विनियमन) संशोधित आदेश 2026 के अंतर्गत की जाएगी।

पारदर्शिता और संसाधनों के संतुलन पर जोर

प्रशासन का मानना है कि इस व्यवस्था से गैस वितरण प्रणाली में पारदर्शिता आएगी और जरूरतमंद उपभोक्ताओं तक संसाधनों का बेहतर वितरण सुनिश्चित हो सकेगा।