शराब प्रेमियों के लिए ख़बर होली पर शुष्क दिवस घोषित: 4 मार्च को जिलेभर में मदिरा दुकानें रहेंगी बंद

बैकुंठपुर। पावन पर्व होली के अवसर पर कोरिया जिले में 4 मार्च 2026 (बुधवार) को शुष्क दिवस घोषित किया गया है। प्रशासन ने नागरिकों से भाईचारा, सौहार्द और शांति के साथ होली मनाने की अपील की है। चंदन त्रिपाठी, कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कोरिया द्वारा छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया गया है। यह निर्णय छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग के 24 फरवरी 2026 के निर्देशों के परिपालन में लिया गया है। जारी आदेश के अनुसार 4 मार्च को जिले की समस्त देशी, विदेशी एवं कम्पोजिट मदिरा की फुटकर दुकानें पूर्णतः बंद रहेंगी। साथ ही एफ.एल.-3 (ग) पर्यटन बार, एफ.एल.-4 (क) व्यवसायिक क्लब तथा सभी अहाते भी बंद रहेंगे। यह आदेश वर्ष 2025-26 की आबकारी नीति की कंडिका 22 की उपकंडिका 22.1 के तहत जारी किया गया है प्रशासन ने संबंधित सभी अनुज्ञाधारियों एवं विभागीय अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों ने आमजन से अपील की है कि होली का त्योहार प्रेम, सौहार्द और आपसी सद्भाव के साथ मनाएं तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें।