हरदोई में SIR प्रक्रिया को लेकर डीएम ने भ्रांतियां की दूर, बोले- नाम जुड़वाने को लेकर भ्रम निराधार, ड्रॉफ्ट लिस्ट के बाद भी फॉर्म 6 भरकर नाम जुड़वाया जा सकेगा

हरदोई। जिलाधिकारी अनुनय झा ने स्पष्ट किया है कि जनपद हरदोई में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया लगातार चल रही है और मतदाता सूची में नाम जुड़वाने को लेकर फैलाई जा रही भ्रांतियां पूरी तरह निराधार हैं। उन्होंने कहा कि यह कहना गलत है कि SIR के दौरान एक बार नाम कट जाने के बाद दोबारा नहीं जोड़ा जा सकता। इस प्रकार की गलत जानकारी से लोगों को भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है।
जिलाधिकारी ने बताया कि फॉर्म-6 के माध्यम से नाम जोड़ने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और इसके जरिए योग्य मतदाता कभी भी अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करा सकते हैं। वर्तमान में निर्वाचन विभाग विशेष रूप से तीन श्रेणियों के मतदाताओं पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।
पहली श्रेणी में वे युवा शामिल हैं, जो 01 जनवरी 2026 को 18 से 20 वर्ष की आयु पूर्ण कर प्रथम बार मतदाता बनेंगे। ऐसे युवाओं से अपील की गई है कि वे अपने संबंधित बीएलओ से संपर्क कर फॉर्म-6 भरें। इस बार नाम जुड़वाने के लिए एक शपथ पत्र तथा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 12 मान्य दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक होगा।
दूसरी श्रेणी में वे वास्तविक मतदाता हैं, जिनका नाम किसी कारणवश कट गया है। जिलाधिकारी ने आश्वस्त किया कि ऐसे सभी पात्र मतदाताओं के नाम फॉर्म-6 के माध्यम से पुनः जोड़े जाएंगे। तीसरी श्रेणी में वे महिलाएं शामिल हैं, जो विवाह के बाद अन्य जनपदों से हरदोई आई हैं, उनका नाम भी मतदाता सूची में जोड़ने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं।
उन्होंने बताया कि यदि SIR के दौरान मृत, स्थानांतरित या डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम हटाते समय किसी पात्र व्यक्ति का नाम ड्राफ्ट सूची में छूट जाता है, तो वह आपत्ति दर्ज करा सकता है। यहां तक कि अंतिम प्रकाशन के बाद भी फॉर्म-6 के जरिए नाम जुड़वाया जा सकता है। जिलाधिकारी ने नागरिकों से अपील की कि वे समय रहते बीएलओ से संपर्क कर अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाना सुनिश्चित करें।