यूपी में छह महीनों तक राज्य कर्मचारीयों अधिकारियों की हड़ताल पर प्रतिबंध।

यूपी में सरकार ने एस्मा किया लागू छह महीनों के लिए एस्मा लागू।

सरकार ने अगले छह महीने के लिए राज्य में सभी सरकारी कर्मचारियों पर हड़ताल प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने यह कदम अत्यावश्यक सेवाओं को सुचारू रूप से चलाने और जनहित की रक्षा के लिए उठाया है। इस निर्णय के बाद अब राज्य के सभी सरकारी विभागों, निगमों और स्थानीय निकायों में हड़ताल की घोषणा या इसमें शामिल होना पूरी तरह प्रतिबंधित होगा।
सरकारी कर्मचारियों के लिए एस्मा लागू

उत्तर प्रदेश सरकार ने नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग के प्रमुख सचिव एम. देवराज के माध्यम से अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आगामी छह महीनों तक कोई भी सरकारी कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकेगा।अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि यह आदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम-1966 (Essential Services Maintenance Act, ESMA) के तहत जारी किया गया है। अधिनियम के अनुसार सरकार किसी भी समय किसी भी विभाग में हड़ताल रोक सकती है, यदि ऐसा आवश्यक सेवाओं के सुचारू संचालन और जनता की सुरक्षा के लिए जरूरी हो।