सलबा में आदिम जाति सेवा सहकारी मा.प्राधिकृत अध्यक्ष को विभाग ने बताया, अयोग्यताओं से ग्रसित, तीन दिवसीय मांग जवाब।

बैकुंठपुर। खबर का असर कोरिया जिले के आदिम जाति सेवा सहकारी समिति सलबा, (बैकठपुर कोरिया) मे जनपद सदस्य को अध्यक्ष प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किए जाने को ले कर सहायक पंजीयक कार्यालय में आवेदक ने शिकायत की थी जिसकी खबर हमारे द्वारा प्रमुखता से चलाया गया था खबर प्रसारण के बाद सहायक पंजीयक विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम 1962 के नियम 43-ख के उपनियम (4) (क) के प्रावधान अनुसार गठित कमेटी द्वारा दिनांक 14.11.2024 को आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या. सलबा पं. क्र. 290 विकास खंड बैकुंठपुर जिला कोरिया के बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकृत किए जाने हेतु अनुशंसा की गयी थी उक्त अनुशंसा के परिपालन में कार्यालयीन आदेश क्र./ विधि/2024/513 बैकुंठपुर दिनांक 14.11.2024 के द्वारा आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या सलबा के बोर्ड के शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत किया गया था। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम 1962 के नियम 43(ख) एवं 44 (घ) में उल्लेखित अयोग्यताओं से ग्रसित बताया गया है वही जनपद सदस्य को तीन दिवसीय जवाब तलब करने की बात कही गई है।