विधिक जागरूकता शिविर में विद्यार्थियों को कानूनों की दी गई जानकारी

कासगंज। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशन तथा जनपद न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अनुमति से गुरुवार को श्री गणेश इंटर कॉलेज, कासगंज में एक विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता विजय कुमार तृतीय, अपर जिला जज एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने की।

विजय कुमार तृतीय ने छात्र-छात्राओं को पीसी-पीएनडीटी अधिनियम, 1994 के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम 20 सितंबर 1994 को भ्रूण के लिंग निर्धारण के लिए प्रसवपूर्व निदान तकनीकों पर रोक लगाने तथा कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के उद्देश्य से बनाया गया है, जिसमें कठोर दंड का प्रावधान है। उन्होंने निकोटिन, ड्रग्स और अल्कोहल की लत के दुष्परिणामों, बाल विवाह के दुष्प्रभावों, पॉक्सो एक्ट के प्रावधानों और शिक्षा के अधिकार के बारे में भी जानकारी दी।

वरिष्ठ अधिवक्ता सत्येंद्र पाल सिंह बैस ने कार्यक्रम का संचालन करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढाओ अभियान, कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह, नशीले पदार्थों के दुष्प्रभाव और पॉक्सो एक्ट के महत्व पर प्रकाश डाला।

इस अवसर पर कॉलेज के प्रधानाचार्य एच.पी.एन. दुबे, डॉ. जयंत कुमार गुप्ता सहित अन्य अध्यापकगण मौजूद रहे और कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग दिया।