हरदोई में 668 उर्वरक विक्रेताओं के लाइसेंस रद्द, बिना व्यापार के चालू थी रिटेलर आईडी, सभी को उर्वरक न बेचने के निर्देश

हरदोई जनपद में उर्वरकों की आपूर्ति एवं वितरण व्यवस्था की पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। जिला कृषि अधिकारी सतीश चंद्र पाठक ने जानकारी दी कि जनपद के उर्वरक विक्रेताओं की आईएफएमएस (IFMS) पोर्टल पर समीक्षा की गई, जिसमें कई अनियमितताएं सामने आईं।

समीक्षा में पाया गया कि अनेक उर्वरक विक्रेता विगत कई महीनों से कोई व्यापार नहीं कर रहे थे, लेकिन उनकी रिटेलर आईडी पोर्टल पर सक्रिय अवस्था में बनी हुई थी। यह भी देखा गया कि कई विक्रेता केवल कृषि सीजन के दौरान अचानक व्यापार शुरू कर देते हैं, जिससे किसानों को गुणवत्तायुक्त उर्वरकों की उपलब्धता को लेकर संशय उत्पन्न होता है।

इन अनियमितताओं को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने 668 उर्वरक विक्रेताओं के उर्वरक प्राधिकरण पत्र तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए हैं। संबंधित विक्रेताओं को निर्देश दिया गया है कि वे अपनी पीओएस मशीनें तत्काल कृषि विभाग कार्यालय में जमा करें और आगे से किसी भी प्रकार का उर्वरक व्यापार न करें।

जिला कृषि अधिकारी ने स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति बिना वैध लाइसेंस के उर्वरक व्यापार करते हुए पाया गया, तो उसके विरुद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत विधिक कार्रवाई की जाएगी।

उर्वरक विक्रेताओं की रिटेलर आईडी निरस्त करने के संबंध में कृषि निदेशालय (उर्वरक अनुभाग), उत्तर प्रदेश कृषि भवन, लखनऊ को पत्र प्रेषित कर दिया गया है।

यह कार्रवाई उर्वरक आपूर्ति व्यवस्था में पारदर्शिता लाने और किसानों को गुणवत्तायुक्त उर्वरक उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास मानी जा रही है।