रेलवे स्टेशनों पर किराना कियोस्क में बिकेंगी दैनिक उपयोग की जरूरी वस्तुएं, चाय-कॉफी और पका भोजन प्रतिबंधित

मुंबई। यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और रेलवे स्टेशनों पर स्वच्छता बनाए रखने के उद्देश्य से मध्य रेल ने किराना कियोस्क पर बिक्री होने वाली वस्तुओं की सूची निर्धारित की है। विशेष स्वच्छता अभियान 6.0 के तहत यह व्यवस्था गैर-किराया राजस्व योजना के अंतर्गत सभी मंडलों के स्टेशनों और रेलवे परिसरों में लागू की गई है।

नई व्यवस्था के तहत किराना कियोस्क पर चावल, आटा, दाल, खाद्य तेल, चीनी, नमक, मसाले, पैकेटबंद खाद्य पदार्थ, बिस्कुट, चिप्स, जूस, शीतल पेय, डेयरी और बेकरी उत्पादों की बिक्री की अनुमति होगी। इसके अलावा साबुन, शैंपू, टूथपेस्ट, टिश्यू पेपर, डायपर, शिशु आहार, स्टेशनरी और अन्य दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुएं भी उपलब्ध कराई जा सकेंगी।

हालांकि, किराना कियोस्क पर पका हुआ भोजन, चाय और कॉफी बेचने की अनुमति नहीं होगी। खाद्य पदार्थों की बिक्री में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।

रेलवे ने कियोस्क संचालकों को स्टॉल के अंदर और आसपास स्वच्छता बनाए रखने तथा लगभग 1 मीटर के दायरे में कूड़ेदान और कचरा बैग उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉ. स्वप्नील निला के अनुसार, इस पहल से यात्रियों को यात्रा के दौरान दैनिक उपयोग की जरूरी वस्तुएं उचित दरों पर आसानी से मिल सकेंगी। साथ ही, अनधिकृत बिक्री पर रोक लगाने और स्टेशनों पर स्वच्छता व एकरूपता बनाए रखने में मदद मिलेगी।