अजय कुमार साहनी,पुलिस उपमहानिरीक्षक बरेली परिक्षेत्र,बरेली के द्वारा बरेली परिक्षेत्र के पीलीभीत जनपद के पुलिस अधीक्षक सुकीर्ति माधव सहित सभी जनपदों के प्रभारियों के साथ अपराध नियंत्रण,क

राजेश गुप्ता संवाददाता

अजय कुमार साहनी,पुलिस उपमहानिरीक्षक बरेली परिक्षेत्र,बरेली के द्वारा बरेली परिक्षेत्र के पीलीभीत जनपद के पुलिस अधीक्षक सुकीर्ति माधव सहित सभी जनपदों के प्रभारियों के साथ अपराध नियंत्रण,कानून व्यवस्था व अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर समीक्षा की गयी व आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।
आईजीआरएस (IGRS) के माध्यम से प्राप्त जन शिकायतों के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण की समीक्षा की तथा लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए गए।
पुलिस एवं मीडिया के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने,विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर निगरानी रखने तथा अफवाहों के समयबद्ध खंडन हेतु आवश्यक दिश निर्देश दिये गये।सीसीटीएनएस (CCTNS) पर 60/90 दिवस से लंबित विवेचनाओं की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को विवेचनाओं के गुणवत्तापूर्ण व शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए गए।
ई-साक्ष्य ऐप पर एसआईडी (SID) क्रिएशन कर वीडियोग्राफी बयान, फोटो, फॉरेन्सिक रिपोर्ट आदि साक्ष्यों को विवेचनाओं में जोड़ा जाए तथा ई- साक्ष्य ऐप का विवेचनाओं में अधिकाधिक उपयोग के निर्देश दिये गये।
ई-समन जारी करने हेतु मा0 न्यायालय से समन्वय स्थापित कर प्रकरणों में इलेक्ट्रानिक माध्यम से ई-समन जारी कराये जाये व उनका समयबद्ध तामीला सुनिश्चित किया जाये।
यक्ष ऐप पर डेटा फीडिंग की समीक्षा की गयी तथा सभी को निर्देश दिये गये कि ऐप पर डेटा फीडिंग नियमित एवं शत-प्रतिशत कराना सुनिश्चित करें,जिससे अपराधियों की पहचान में ऐप का प्रभावी उपयोग हो सके।
एनडीपीएस एक्ट की धारा 68ई/68एफ, PIT NDPS Act, ऑपरेशन दहन के तहत की गयी कार्यवाही की समीक्षा की गयी व मादक पदार्थों के तस्करों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिये गये।
Zero Fatality District अभियान के तहत सड़क दुर्घटनाओं को रोकने हेतु ट्रैफिक नियमों के सख्त अनुपालन,जागरूकता अभियान एवं प्रवर्तन की कार्यवाही बढ़ाने के निर्देश दिए गए।मिशन शक्ति फेज-5.0(द्वितीय चरण) के अन्तर्गत चलाये जा रहे विभिन्न अभियान, नारी सुरक्षा,सम्मान एवं स्बावलम्बन हेतु स्थापित मिशन शक्ति केन्द्रों के प्रभावी संचालन/क्रियान्वयन व महिला बीट प्रणाली की सुदृढ़ीकरण हेतु की गयी कार्यवाही की समीक्षा कर निर्देश दिये गये।
साइबर हेल्प-डेस्क के प्रभावी क्रियान्वयन,साइबर क्राइम के प्रभावी रोकथाम, साइबर अपराध से सम्बन्धित लीन अमाउंट (Lean Amount) की स्थिति के सम्बन्ध में समीक्षा की गयी तथा साइबर अपराधों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए गए।
गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत अपराधियो के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए सम्पत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही किये जाने के संबंध में निर्देशित किया गया।
गोकशी की घटनाओं में गौतस्करों के विरूद्ध कार्यावाही करने, जनपद में अपराधियों के विरुद्ध प्रचलित NSA के अन्तर्गत प्रकरणों में शीघ्र कार्यवाही करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।
महिला उत्पीड़न के अपराधों की विवेचनाओं का समयबद्ध निस्तारण व दहेज उत्पीड़न के प्रकरणों की विवेचनाएं महिला थाना से कराये जाने हेतु संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।
हत्या लूट,स्नेचिंग, नकबजनी, वाहन चोरी, फिरौती, डकैती, बलात्कार,दहेज हत्या, पॉक्सो एक्ट,अपहरण, धर्मान्तरण एवं साम्प्रदायिक संघर्ष के अभियोगों में कृत कार्यवाही की समीक्षा कर निर्देश दिये गये।
साइबर थाने के अतिरिक्त अन्य थानों पर साइबर अपराध से संबंधित कार्यवाही, साइबर अपराध थानों पर पंजीकृत अभियोगों में की गयी कार्यवाही की समीक्षा कर निर्देश दिये गये।आपराधिक प्रकरण, माफियाओं के विरूद्ध कार्यवाही,निरोधात्मक कार्यवाही, एस0आर0 केस व लम्बित विवेचनाओं के शीघ्र निस्तारण, गिरफ्तारी हेतु शेष पुरस्कार घोषित व वांछित अपराधी के विरूद्ध कार्यवाही की समीक्षा कर निर्देश दिये गये।
गुंडा अधिनियम, गौवध निवारण अधिनियम, सशस्त्र अधिनियम, गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14(1) के अंतर्गत की गयी कार्यवाही की समीक्षा कर निर्देश दिये गये हैं।
इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर विस्तृत समीक्षा की गयी तथा जनपदों में अपराध नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था व यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।