महिला सशक्तिकरण एवं महिलाओं से संबंधित कानूनों पर जागरूकता शिविर आयोजित

कासगंज। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशन में सैय़द माऊज़ बिन आसिम माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कासगंज के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कासगंज द्वारा दिनांक 12-07-2023 से दिनांक 31-07-2023 तक एन.सी.डब्लू के अन्तर्गत महिला सशक्तिकरण एवं महिलाओं से संबंधित कानूनों के बारे में जागरुकता हेतु अभय प्रताप सिंह-II अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कासगंज की अध्यक्षता में दिनांक 21-07-2023 ग्राम क्यामपुर बहेडिया विकास खण्ड सोरों तहसील व जनपद कासगंज में विधिक जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सत्येन्द्र पाल सिंह बैस मध्यस्थ अधिवक्ता, गरिमा सिंह नायब तहसीलदार तहसील कासगंज, अजीत चौहान क्षेत्राधिकारी नगर कासगंज, प्रमिला सिसोदिया असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सोरों, से सर्वाइकल कैंसर से संबंधित चिकित्सक, रिसोर्स पर्सन अर्चना शर्मा एवं अनीता भारद्वाज उपस्थित रहे।

अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कासगंज द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं को निःशुल्क विधिक सेवा, गिरफ्तारी से पूर्व एवं बाद में महिलाओं के अधिकार, गिरफ्तारी के आधार की जानकारी का अधिकार, अपराध की प्रकृति (जमानती एवं अजमानतीय) जमानत का अधिकार, पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गयी।

कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं को सत्येन्द्रपाल सिंह बैस मध्यस्थ अधिवक्ता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कासगंज द्वारा विवाह एवं विच्छेदन तथा प्रतिपूर्ति बिषय पर बने कानूनों को विस्तार से बताया गया। सुलह समझौते के आधार पर विवादों का निराकरण करने में दोनों पक्षों की जीत होती है एवं वादों में हुये विलंब से बचा जा सकता है इसके साथ ही बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओ बारे में विस्तार से जानकारी दी। रिसोर्स पर्सन अर्चना शर्मा पैनल अधिवक्ता द्वारा घरेलू हिंसा एवं दहेज हत्या तथा बलात्कार एवं लैंगिक अपराधों से संबंधित कानूनों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गयी।

कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं को प्रमिला सिसोदिया लीगल एड डिफेंस काउंसिल द्वारा बेटी का विवाह हो जाने पर उसे हिंदू अविभाजित परिवार का भी हिस्सा नहीं माना जाता है. 2005 के संशोधन के बाद बेटी को हमवारिस यानी समान उत्तराधिकारी माना गया है। अब बेटी के विवाह से पिता की संपत्ति पर उसके अधिकार में कोई बदलाव नहीं आता है. यानी, विवाह के बाद भी बेटी का पिता की संपत्ति पर अधिकार रहता है के बारे में विस्तार से जानकारी दी गयी। रिसोर्स पर्सन अनीता भारद्वाज द्वारा उपस्थित महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए और कार्यस्थल पर उसके अधिकारों की रक्षा करने के लिए महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 अधिनियम के बारे में विस्तार से जानकारी दी गयी।

अजीत चौहान क्षेत्राधिकारी नगर कासगंज द्वारा उपस्थित महिलाओं को यूपी पुलिस द्वारा चलाई जा रही सुरक्षा संबंधित सेवाएं जैसे वूमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 एवं अपने -अपने सीयूज नम्बर के बारे में विस्तृत जानकारी देकर जागरुक किया।

चिकित्सक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सोरों द्वारा बताया गया कि महिलाओं का स्वास्थ्य मानव सभ्यता और स्वास्थ्य प्रबंधन का एक अभिन्न अंग है क्योंकि महिलाएँ मानव समाज का लगभग आधा भाग हैं। कई स्वास्थ्य मामलों में महिलाएँ पुरुषों के अनुकूल मानक रखती हैं, जैसेकि स्वास्थ-बर्धक खान-पान या हानिकारक खान-पान के मानक महिलाओं और पुरुषों पर लगभग समान हैं।

कार्यक्रम में एन.सी.डब्लू के प्राधिकारी पूजा चौहान एवं ललतेश चौहान, समाजसेवी ग्रामवासी अजय आदि का सराहनीय सहयोग रहा।