जिलाधिकारी ने अरखा ग्राम प्रधान के वित्तीय एवं प्रशासनिक कार्यों पर लगाई रोक

रायबरेली।जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव ने जनपद कीअरखा ग्राम प्रधान द्वारा वित्तीय गड़बड़ी करने के आरोप में उनके वित्तीय एवं प्रशासनिक कृत्यों के सम्पादन पर रोक लगा दी है।जिलाधिकारी ने सुनील कुमार पुत्र मेवालाल व राकेश कुमार पुत्र स्व० रामनाथ निवासी ग्राम व पोस्ट-अरखा, विकास खण्ड-ऊँचाहार द्वारा ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों में 71 लाख रुपये के गबन किये जाने सम्बन्धी प्रस्तुत शिकायती प्रकरण की प्रारम्भिक जांच उत्तर प्रदेश पंचायत राज (प्रधानों और सदस्यों का हटाया जाना) जांच नियमावली 1997 तथा संशोधित जांच नियमावली-2001 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार जिला समाज कल्याण अधिकारी एवं उपायुक्त (श्रम रोजगार) मनरेगा, रायबरेली से कराते हुए संयुक्त जांच कराई गई।जांच आख्यानुसार ग्राम पंचायत अरखा में 30 जून 2022 से 01 जुलाई 2022 तक विभिन्न फर्मों को भुगतान की गयी धनराशि 71 लाख रुपये से संबंधित कार्यों के अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये और न ही जांच में सहयोग किया गया।

इसके सम्बन्ध में संगीता प्रधान ग्राम पंचायत अरखा को उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम-1947 के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसका उत्तर ग्राम प्रधान द्वारा पत्र 08 दिसम्बर 2022 के माध्यम से ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों एवं व्यय धनराशि का विवरण,सूची सहित प्रस्तुत किया गया।ग्राम प्रधान अरखा के उत्तर के साथ प्रस्तुत किये गये कार्य विवरण,सूची का शिकायती पत्र के अनुक्रम में परीक्षण, पक्षकारों की सुनवाई व अभिलेखीय तथा स्थलीय जांच कर परीक्षण आख्या गठित जांच समिति उपायुक्त (श्रम रोजगार), रायबरेली, जिला समाज कल्याण अधिकारी, रायबरेली य अधिशाषी अभियन्ता उ0प्र0 जल निगम (शहरी), रायबरेली के पत्र 27 फरवरी 2023 से प्राप्त किया गया है।

जिसके अनुसार ग्राम पंचायत अरखा की ग्राम प्रधान संगीता द्वारा 08 दिसम्बर 2022 को स्वयं व पंचायत सचिव के हस्ताक्षरों सहित ग्राम पंचायत अरखा में कराये गये कार्यों के प्रस्तुत किये गये विवरण,सूची में उल्लिखित कार्यों की कुल लागत मु0 92,65,867.00 रुपये दर्शायी गयी थी जबकि सहायक विकास अधिकारी (पं0) ऊँचाहार द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रिया सॉफ्ट की वेबसाइट के ऑनलाइन रिपोर्ट में ग्राम निधि खाते से 01 अप्रैल 2022 से 28 सितम्बर 2022 तक किये गये भुगतानों के विवरण में उक्त अवधि में कुल 71,23,853.00 रुपये का भुगतान किया जाना पाया गया।जिसके क्रम में प्रधान व सचिव द्वारा प्रस्तुत किये गये विवरण,सूची के कार्यों के स्थलीय सत्यापन व तकनीकी मूल्यांकन में ग्राम पंचायत द्वारा कराये गए समस्त कार्यों की कुल मूल्यांकन लागत 6,82,701.00 रुपये ही पायी गयी। इस प्रकार परीक्षण में कुल आहरित,भुगतान की गयी धनराशि 71,23,853.00 रुपये के सापेक्ष 64,41,152.00 रुपये का कार्य कराया गया नहीं पाया गया और उक्त शासकीय धनराशि का अपव्यय पाया गया है।ऐसी स्थिति में ग्राम प्रधान अरखा द्वारा प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया।

ग्राम प्रधान अरखा संगीता ग्राम निधि खातों से 64,41,152.00 रुपये के शासकीय धनराशि के दुरुपयोग,गबन करने के लिए पंचायत सचिव के साथ संयुक्त रूप से प्रथम दृष्टया दोषी पायी गयी है।दोषी पंचायत सचिव मो0 अहमद, ग्राम पंचायत अधिकारी को जिला पंचायत राज अधिकारी के कार्यालय आदेश 29 अगस्त 2022 द्वारा पूर्व में ही निलंबित कर दिया गया था।इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत अरखा के अभिलेख आदि उपलब्ध न कराने के संबंध में थाना ऊँचाहार में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 0647 तिथि 20 अक्टूबर 2022 दर्ज कराई जा चुकी है।

जिलाधिकारी ने ग्राम पंचायत अरखा के ग्राम प्रधान संगीता अपने पद के कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन भली भांति न करके पद का दुरुपयोग करने तथा ग्राम पंचायत के विकास कार्यों की उपलब्ध कराई गयी शासकीय धनराशि मु0 64,41,152.00 रुपये की क्षति पहुँचाने के लिये प्रथम दृष्टया दोषी पायी गयी है। उपरोक्त स्थिति में उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए संगीता प्रधान ग्राम पंचायत अरखा, विकास खण्ड ऊँचाहार के वित्तीय एवं प्रशासनिक कृत्यों के संपादन पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगाई जाती है।